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Mirzapur News: चार आरोपियों को तीन-तीन वर्ष की सजा

Sat, 25 Feb 2023 12:44 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 25 Feb 2023 12:44 AM IST
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Four accused sentenced to three years each
मिर्जापुर। चुनार थाना क्षेत्र के भरेहटा गांव में मारपीट के मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने चार लोगों को विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष का कारावास व 12-12 हजार के अर्थदंड से दंडित किया । चुनार थाना क्षेत्र के भरे हटा निवासी श्यला देवी ने छह अप्रैल 2009 को चुनार थाने में विपक्षियों द्वारा जानलेवा हमला करने के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा। उसके बाद विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अपर सत्र न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी बच्चा लाल, पवन, संदीप प्रदीप को उक्त सजा से सुनाई। जुर्माना न देने पर दोषियों को दो माह 15 दिन और अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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