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Mirzapur News: आयुध अधिनियम में 500 रुपये का अर्थदंड

Thu, 09 Nov 2023 12:46 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 09 Nov 2023 12:46 AM IST
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Fine of Rs 500 under Arms Act
मिर्जापुर। शहर कोतवाली में दर्ज आयुध अधिनियम के मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को अर्थदंड से दंडित किया है।
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शहर कोतवाली पुलिस ने आयुध अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन अधिकारी योगेश कुमार त्रिवेदी ने प्रभावी पैरवी की। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन ने आरोपी वसीम निवासी भटवा की पोखरी को 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर सात दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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