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Mirzapur News: मारपीट और चोरी मामले में तीन को अर्थदंड

Thu, 19 Oct 2023 12:58 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 19 Oct 2023 12:58 AM IST
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Fine imposed on three in assault and theft case
मिर्जापुर। मारपीट, पैसा चोरी के तीन अलग-अलग मामलों में न्यायालय की तरफ से आरोपियों को अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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शहर कोतवाली पुलिस ने मारपीट व अपशब्दों का प्रयोग करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई। अभियोजन अधिकारी नीरज कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रत्नम श्रीवास्तव ने आरोपी बबऊ यादव निवासी सुन्दरघाट को दो हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर पर पांच दिन की सजा भुगतनी होगी। कटरा कोतवाली पुलिस ने पैसा चोरी करने का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रत्नम श्रीवास्तव द्वारा आरोपी नारायण उर्फ निवासी महुवरिया को 1500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न देने पर सात दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। हलिया पुलिस ने मारपीट का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई। इस मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी ओमप्रकाश निवासी बंजारीकला थाना ड्रमंडगंज को 1500 रुपये के अर्थदंड से दंंडित किया गया। अर्थदंड न देने पर दो दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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