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Mirzapur News: अलग-अलग मामलों में चार दोषियों पर लगाया अर्थदंड

Wed, 14 Aug 2024 02:49 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 14 Aug 2024 02:49 AM IST
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Fine imposed on four convicts in separate cases
मिर्जापुर। तीन थानों में दर्ज अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने चार लोगों को दोषी ठहराते हुए उन पर अर्थदंड लगाया है। जिगना थाने में आबकारी व आयुध अधिनियम के तहत दो मुकदमा दर्ज किए गए थे। पुलिस की तरफ से गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई। न्यायालय सिविल जज अंजुम सैफी ने दोनों मामले में आरोपी सुनील उर्फ नेता निवासी मिसिरपुर को दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर 15 दिवस के कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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शहर कोतवाली में मार्ग को अवरुद्ध कर प्रदर्शन करने पर दो आरोपियों पर मुकदमा दर्ज था। इस मामले में पुलिस की तरफ से गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव कुमार त्रिपाठी ने मुहम्मद अहमद फारूकी उर्फ अहमद व अख्तर निवासी पक्की सरैया को तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर पांच दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा चील्ह थाने में एक आरोपी पर एनडीपीएस व आर्म्स एक्ट से संबंधित मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस की तरफ से गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई। न्यायालय अपर सिविल जज पल्लवी सिंह ने आरोपी पप्पू यादव निवासी रामपुर को दोषी ठहराते हुए 8500 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर 10 दिन के के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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