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ई-रिक्शा को लेकर सख्त

Sat, 23 Jul 2016 12:46 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, मिर्जापुर
ब्यूरो/ अमर उजाला, मिर्जापुर Updated Sat, 23 Jul 2016 12:46 AM IST
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E-rickshaw carrying strict
पड़े ई-रिक्‍शा
जिले में धड़ल्ले से संचालित हो रहे ई रिक्शा अवैध घोषित कर दिए गए हैं। आरटीओ विभाग की माने तो किसी भी वाहन मालिक के पास वाहन का पंजीकरण नहीं है। एक सप्ताह के इनका पंजीकरण न कराए जाने पर संभागीय परिवहन विभाग उनके विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी में है। पेट्रोल का बचाव व पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने  की मंशा लेकर ई- रिक्शा चलाने वाले चालकों पर जल्द ही आरटीओ विभाग की गाज गिरने वाली है। विभाग ने जिले में संचालित हो रहे सभी ई रिक्शा को अवैध करार दिया है।
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बताया गया कि जनपद में संचालित हो रहे किसी ई रिक्शा का पंजीयन संभागीय परिवहन विभाग में नहीं है। ऐसी स्थिति में वाहन का संचालन करना नियम के विरुद्ध है। ऐसी दशा में सड़क पर बिना पंजीयन के वाहन संचालित करते पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। इसलिए समस्त ई रिक्शा चालक अपने वाहन का एक सप्ताह के अंदर रजिस्ट्रेशन विभाग पहुंच कर करा लें। पंजीयन नहीं कराने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में उन्हें  अपना पंजीयन करा लेना चाहिए।
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एआरटीओ बीके सिंह ने बताया कि जिले में बिना पंजीयन के चल रहे ई-रिक्‍शा अवैध है। जिनके विरुद्ध अगले कुछ दिनों में अभियान चला कर कार्रवाई की जाएगी। फिर भी वह नहीं चेते तो कड़े कदम उठाए जाएंगे।
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