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वाहन मालिक व अन्य आरटीओ विभाग से संबंधित मामले का 16 तक करा ले निस्तारण

Wed, 13 Dec 2017 12:25 AM IST
Updated Wed, 13 Dec 2017 12:25 AM IST
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वाहन मालिक व अन्य आरटीओ विभाग से संबंधित मामले का 16 तक करा ले निस्तारण

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मिर्जापुर। आरटीओ विभाग में जिनके भी कार्य लंबित पड़े हैं वह वाहन मालिक समेत अन्य लोग 16 दिसंबर तक विभाग में पहुंच कर अपना वाहन संबंधी कार्य पूरा करा लें, अन्यथा 18 दिसंबर के बाद ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने के बाद उनके आवेदन को अवैध माना जाएगा। जिससे उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
संभागीय परिवहन विभाग की ओर से बताया गया कि देश के सभी परिवहन कार्यालय को 2018 तक ऑनलाइन करने का निर्देश दे दिए गए हैं ताकि कोई भी वाहन मालिक कहीं से परिवहन कार्यालय संबंधी अपना कार्य करा सकें। सबसे पहले मंडल के परिवहन कार्यालय के कार्य को ऑनलाइन किया जा रहा है। इसलिए 18 दिसंबर से कर और पंजीयन संबंधी समस्त कार्य कंप्यूटर पर वाहन चार साफ्टवेयर द्वारा ही संपादित किए जाएंगे। जिसके कारण पूर्व में चालू वाहन साफ्टवेयर पर उपलब्ध किसी प्रकार के आवेदन संबंधी लंबित मामले को समाप्त कर दिया जाएगा। वर्तमान समय में पुराने साफ्टवेयर पर जमा किए गए शुल्क पर किए गए आवेदन का निस्तारण वाहन चालक द्वारा किए जाने पर पुराने साफ्टवेयर पर जमा किया गया शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए कार्यालय में किसी भी कार्य के लिए पूर्व में किए गए आवेदन जिसमें आवेदक द्वारा फीस जमा की चुकी है उसका निस्तारण 16 दिसंबर 2018 तक विभाग से संपर्क कर अवश्य करा लें, नहीं तो 16 दिसंबर के बाद उनके द्वारा किया गया आदेवन निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिन वाहन मालिकों के वाहन संबंधी कर, परमिट, फिटनेस आदि मामले लंबित हैं उसे भी 16 तक हर हाल में पूर्ण कर लें। 18 दिसंबर के बाद कोई भी मामला लंबित पाया जाएगा तो जिम्मेदार वाहन मालिक खुद होगा।
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कर पंजीयन संबंधी समस्त कार्य कंप्यूटर पर वाहन चार साफ्टवेयर द्वारा होंगे। जिसके कारण अब पुराने साफ्टवेयर पर आदेवन करने वाले एवं फीस जमा करने वाले के मामले निरस्त हो जाएंगे। इसलिए जिनके भी मामले लंबित हैं वह 16 दिसंबर तक विभाग से संपर्क कर उसका निस्तारण करा ले अन्यथा उसके बाद आने वाली परेशानी के लिए वह खुद जिम्मेदार होंगे।
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अल्का शुक्ला
सहायक संभागीय परिहवन अधिकारी प्रशासन
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