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अंतिम आरक्षण सूची प्रकाशन पर कोर्ट ने लगाया रोक, 15 को सुनवाई

Sat, 13 Mar 2021 12:07 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 13 Mar 2021 12:07 AM IST
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Court holds ban on publication of final reservation list, hearing on 15
मिर्जापुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के लिए आरक्षण सूची के अंतिम प्रकाशन पर हाईकोर्ट के अगले फैसले के आने तक रोक लगा दी है। अंतिम सूची का प्रकाशन 13 व 14 मार्च के मध्य होना था। अब 15 मार्च को सुनवाई के बाद ही इस पर आगे की कार्रवाई होगी। शासन स्तर पर इसे रोक दिया गया।
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 को लेकर विभिन्न पदों के लिए जारी आरक्षण सूची के खिलाफ आई आपत्तियों की जांच जिला पंचायती राज विभाग की ओर से शुक्रवार को पूरी कर ली थी। चार मार्च से आठ मार्च तक आपत्तियां ली गयी थी। सबसे ज्यादा 517 आपत्तियां ग्राम प्रधान पद के लिए डाली गई थीं। सदस्य जिला पंचायत पद के लिए 24, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 29 के अलावा पांच लोगों ने ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए डाली गई आपत्तियों को मिलाकर कुल 575 आपत्तियां दाखिल है।
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डीपीआरओ अरविंद कुमार ने बताया कि अंतिम आरक्षण सूची का प्रकाशन 13-14 मार्च को होना था। अंतिम सूची प्रकाशन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 15 मार्च को सुनवाई के बाद निर्णय आने पर अंतिम आरक्षण सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
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