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कांस्टेबल की हत्या में कांस्टेबल को दो वर्ष की कैद

Thu, 02 Dec 2021 11:48 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 02 Dec 2021 11:48 PM IST
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Constable gets two years' imprisonment for killing constable
राजगढ़ चौकी में 11 वर्ष पूर्व असलहे की सफाई करते समय गोली लगने से कांस्टेबल की मौत मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वाती ने आरोपी कांस्टेबल पर दोषसिद्ध होने पर दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाया है। साथ ही दो हजार के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना न देने पर एक माह की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी।
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राजगढ़ चौकी पर 20 फरवरी 2010 को एसआई टीपी राम आसरे दोहरे हेड आरमोरर मुमताज अहमद, एपी देवेंद्र चौबे, सीवी मनोज सरोज, सीपी कमलेश यादव, इरशाद अहमद, कांस्टेबल बच्चालाल असलहों की सफाई कर रहे थे। सभी लोग अपने नाम से आवंटित इंसास रायफलों की सफाई कर रहे थे। होरीलाल भी अपने नाम से आवंटित एसएलआर की सफाई कर रहा था तो पुलिस लाइन से आए कांस्टेबल देवेंद्र कुमार चौबे चौकी की एलएमजी की सफाई करने के बाद मैगजीन लगाकर काक कर ट्रेगर दबा दिया। जिससे निकली दो गोली कांस्टेबल सीबी होरीलाल के पेट में लगी। इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरु किया। पुलिस ने विवेचना का आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। अभियोजन अधिकारी समीरा फैज व सहायक अभियोजन अधिकारी प्रदीप कुमार ने 16 गवाह परीक्षित कराया। गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वाती ने आरोपी कांस्टेबल पर दोषसिद्ध होने पर दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाया है। साथ ही दो हजार के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना न देने पर एक माह की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी।
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