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हत्या में सात और दुष्कर्म में एक का जमानत निरस्त
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मिर्जापुर। मड़िहान थाना क्षेत्र में हत्या के मामले और हलिया थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के मामले में आरोपितों की जमानत की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय लाल बाबू यादव ने आठ आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
मड़िहान थाना क्षेत्र निवासी वीरेंद्र कुुमार पांडेय ने 22 सितंबर 2021 को थाने में तहरीर दी थी कि 21 सितंबर को उसका पुत्र रिषभ पांडेय बाजार में सत्यम पटेल की दुकान पर गया था। वहां पर दोनों में झगड़ा हो गया। सत्यम पटेल को गोली लगी। बाजार के लोगों ने रिषभ की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार किया। इसमें चंद्र प्रकाश सिंह, रविकांत, पिंटू, अभिषेक कुमार, रजत सिंह, कमलेश कुमार भारती, शशिशेेखर सिंह ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश कुमार यादव ने जमानत का विरोध किया। जमानत की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सातों की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
दूसरा मामला हलिया थाना क्षेत्र का है। थाना क्षेत्र निवासी महिला ने थाने में तहरीर देकर बताया कि 23 मई 2021 को गांव निवासी युवक ने उसके घर में घुसकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी कोमल पाल के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर चालान किया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल की। सरकारी अधिवक्ता के जमानत का विरोध करने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जमानत निरस्त कर दी।
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मड़िहान थाना क्षेत्र निवासी वीरेंद्र कुुमार पांडेय ने 22 सितंबर 2021 को थाने में तहरीर दी थी कि 21 सितंबर को उसका पुत्र रिषभ पांडेय बाजार में सत्यम पटेल की दुकान पर गया था। वहां पर दोनों में झगड़ा हो गया। सत्यम पटेल को गोली लगी। बाजार के लोगों ने रिषभ की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार किया। इसमें चंद्र प्रकाश सिंह, रविकांत, पिंटू, अभिषेक कुमार, रजत सिंह, कमलेश कुमार भारती, शशिशेेखर सिंह ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश कुमार यादव ने जमानत का विरोध किया। जमानत की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सातों की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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दूसरा मामला हलिया थाना क्षेत्र का है। थाना क्षेत्र निवासी महिला ने थाने में तहरीर देकर बताया कि 23 मई 2021 को गांव निवासी युवक ने उसके घर में घुसकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी कोमल पाल के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर चालान किया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल की। सरकारी अधिवक्ता के जमानत का विरोध करने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जमानत निरस्त कर दी।
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