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अब तक 24226 नए मतदाता बने
ब्यूरो/ अमर उजाला/ मिर्जापुर
Updated Sat, 22 Oct 2016 12:57 AM IST
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एसजीआरआर में मतदान करती छात्राएं
- फोटो : AmarUjala
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मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष अभियान के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 15 सितंबर से 31 अक्तूबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
अभियान खत्म होने में चंद दिन रह गए हैं लेकिन 20 अक्तूबर तक 31164 आवेदन करने वालों में से 24226 आवेदक ही मतदाता ही बन सके हैं। कारण, प्रशासन की ओर से तय बूथों से बीएलओ प्राय: गायब रहते हैं। हालात यही रहे तो विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में लोग मतदान के हक से वंचित हो सकते हैं। जिले में पुराने मतदाताओं की संख्या 17 लाख 36 हजार 234 है।
दूसरी ओर उप जिला निर्वाचन अधिकारी विजय बहादुर ने बताया कि मतदाता पुनरीक्षण का विशेष अभियान 22-23 अक्तूबर को होगा। बताया, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके व्यक्ति मतदाता सूची में फार्म छह भरकर नाम दर्ज करा सकते हैं।
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मतदाता सूची में नाम अपमार्जन कराने के लिए फार्म सात, नाम शुद्घ कराने के लिए फार्म आठ, एक ही विधानसभा में नाम परिवर्तन के लिए फार्म आठ भरा जा सकता है। वहीं पुराना मतदाता पहचानपत्र खोने पर डुप्लीकेट पहचान पत्र के लिए फार्म 001 भरकर बीएलओ के पास 25 रुपया शुल्क के साथ जमा किया जा सकता है। अधिकारियों का कहना है कि इसके अलावा किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। नए मतदाता से कोई रकम नहीं जमा कराई जाएगी। उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा और उन्हें मतदाता पहचान पर घर के पते पर भेजा जाएगा।
अभियान खत्म होने में चंद दिन रह गए हैं लेकिन 20 अक्तूबर तक 31164 आवेदन करने वालों में से 24226 आवेदक ही मतदाता ही बन सके हैं। कारण, प्रशासन की ओर से तय बूथों से बीएलओ प्राय: गायब रहते हैं। हालात यही रहे तो विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में लोग मतदान के हक से वंचित हो सकते हैं। जिले में पुराने मतदाताओं की संख्या 17 लाख 36 हजार 234 है।
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दूसरी ओर उप जिला निर्वाचन अधिकारी विजय बहादुर ने बताया कि मतदाता पुनरीक्षण का विशेष अभियान 22-23 अक्तूबर को होगा। बताया, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके व्यक्ति मतदाता सूची में फार्म छह भरकर नाम दर्ज करा सकते हैं।
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मतदाता सूची में नाम अपमार्जन कराने के लिए फार्म सात, नाम शुद्घ कराने के लिए फार्म आठ, एक ही विधानसभा में नाम परिवर्तन के लिए फार्म आठ भरा जा सकता है। वहीं पुराना मतदाता पहचानपत्र खोने पर डुप्लीकेट पहचान पत्र के लिए फार्म 001 भरकर बीएलओ के पास 25 रुपया शुल्क के साथ जमा किया जा सकता है। अधिकारियों का कहना है कि इसके अलावा किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। नए मतदाता से कोई रकम नहीं जमा कराई जाएगी। उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा और उन्हें मतदाता पहचान पर घर के पते पर भेजा जाएगा।