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प्रतिबंधित प्लास्टिक बेचने पर दुकानदारों पर 2200 रुपये जुर्माना

Fri, 08 Jul 2022 12:30 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 08 Jul 2022 12:30 AM IST
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2200 fine on shopkeepers for selling banned plastic
नगर पालिका प्रशासन की तरफ से बृहस्पतिवार को नगर में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ मुकेरी बाजार, गुड़हट्टी, पानदरीबा, मकरी खोह में विशेष अभियान चलाया गया। इसके तहत प्रतिबंधित प्लास्टिक रखने वाले चार दुकानदारों के खिलाफ जब्ती और जुर्माने की कार्रवाई की गई। उन पर 2200 रुपये जुर्माना लगाया गया।
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जिला स्वच्छता प्रभारी संजय सिंह के नेतृत्व में जागरूकता अभियान चलाकर अन्य दुकानदारों को भी सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं रखने की सलाह दी गई। जिला स्वच्छता प्रभारी ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से सिंगल यूज प्लास्टिक को एक जुलाई से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। बीते 29 जून से तीन जुलाई तक सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कई स्थानों पर जागरूकता अभियान भी चलाया गया था, इसके बावजूद कई दुकानदार सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी दुकानदार के पास सौ ग्राम भी प्लास्टिक पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ एक हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
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