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मतदाता पुनरीक्षण में सहयोग करें राजनीतिक दल: एडीएम

Sat, 13 Jan 2018 12:01 AM IST
Updated Sat, 13 Jan 2018 12:01 AM IST
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मतदाता पुनरीक्षण में सहयोग करें राजनीतिक दल: एडीएम
मिर्जापुुर। कलेक्ट्रेट सभागार में उप जिला निर्वाचन अधिकारी विजय बहादुर की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों और उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। जिसमें उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में मतदाता पुनरीक्षण कार्य चल रहा है। सभी राजनीतिक दल अधिक से अधिक लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने में सहयोग करें।
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एडीएम ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 26 दिसंबर से मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो 31 जनवरी तक चलेगा। अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व व उप जिला निर्वाचन अधिकारी विजय बहादुर ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अर्हता तिथि एक जनवरी 2018 के आधार पर होगा। मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 26 दिसंबर से 31 जनवरी 2018 तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। इसके लिए विशेष अभियान 21 जनवरी और 28 जनवरी को चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष पूर्ण कर चुके मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज नही होने पर फार्म छह भरें, साथ ही अपमार्जन के लिए फामऱ सात, नाम शुद्घ कराने के लिए फार्म आठ और एक ही विधानसभा में परिवर्तन कराने के लिए फार्म आठ क भरकर बीएलओ के पास जमा करें। उन्होंने कहा कि मतदाता पहचान पत्र खोने पर द्वितीय प्रति के लिए फार्म 001 भरकर शुल्क 25 रुपए के साथ मतदेय स्थल पर तैनात बीएलओ के पास जमा करके रसीद प्राप्त कर लें। इस दौरान सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी प्रमेंद्र श्रीवास्तव, स्वामी शरण दूबे, सुधाकर, राजेश गौतम आदि मौजूद रहे।
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जिला पंचायत सभागार में उप जिला निर्वाचन अधिकारी विजय बहादुर की अध्यक्षता में सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ बैठक हुई। जिसमें मिर्जापुर, मझवां के सुपरवाइजर के कार्यो की समीक्षा किया। उन्होंने कहा कि 21 जनवरी को विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्य चलेगा। इस दिन सभी बीएलओ अपने अपने बूथों पर मौजूद रहे। मतदाता पुनरीक्षण कार्य नही करने वाले बीएलओ को चिहिंत किया जा रहा है।बूथों से गायब रहने वाले बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जाएगा। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी प्रमेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि बीमारी के चलते अक्षम बीएलओ को चिन्हित करके ड्यूटी हटाई जाएगी। जिससे मतदाता पुनरीक्षण कार्य निर्वाध रूप से हो सके।
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