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तैयारियां पूरी नामांकन आज से
Updated Sat, 04 Nov 2017 12:38 AM IST
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मिर्जापुर। नगर निकाय चुनाव के लिए शुक्रवार को अधिसूचना जारी हो गई। अध्यक्ष व सभासद पद के लिए नामांकन चार नवंबर से शुरू होगा। इसके लिए तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। कलेक्ट्रेट तथा तहसील सदर और चुनार में बैरिकेडिंग की गई है। प्रत्याशियों के साथ केवल प्रस्तावकों को भीतर जाने की अनुमति रहेगी।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नगर निकाय प्रमेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निकाय चुनाव में नामांकन प्रक्रिया इस चुनाव से पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। पारदर्शिता लाने के लिए आधार का प्रयोग किया जाएगा। नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति सभासद पद के लिए किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। बस प्रत्याशी का प्रस्तावक उसी वार्ड का होना चाहिए। एक व्यक्ति अधिकतम चार नामांकन कर सकता है। अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन फार्मों की बिक्री संबंधित नामांकन स्थलों पर होगी। नामांकन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को कंप्यूटराइज्ड फार्म दिया जाएगा। उसमें उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, जाति, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आवेदक और प्रस्तावक की नवीनतम फोटो लगानी होगा। नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवारों को फार्म की बिक्री की जाएगी। नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए 500 रुपया और सदस्य के लिए 200 रुपया में फार्म मिलेगा। नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए फार्म 250 रुपया और सदस्य के लिए 100 रुपये का फार्म मिलेगा। वहीं अनुसूचित जाति के लिए नगर पालिका अध्यक्ष पद का फार्म 250 रुपया और सदस्य के लिए 100 रुपया तथा नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 125 रुपया और सदस्य के लिए 50 रुपया का फार्म मिलेगा।
प्रत्याशी खुलवाएं नया खाता
मिर्जापुर। नगरीय निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारी हेतु प्रत्याशी नामांकन करने से पूर्व नया खाता खुलवा लें। अपर जिला निर्वाचन अधिकारी विजय बहादुर ने बताया कि चुभनाव में व्यय करने के लिए प्रत्याशियों को अपना स्वयं अथवा प्रतिनिधि का संयुक्त खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत अथवा निजी बैंक में खोलना है। इसके बाद खाते से पैसा निकाल कर नामांकन फार्म क्रय, जमानत राशि सहित अन्य व्यय कर सकते हैं। प्रत्याशियों के खर्चों की ऑडिट सीए द्वारा कराई जाएगी। प्रत्याशियों को निर्वाचन कार्यालय में बैंक स्टेटमेंट जमा करना होगा कि उनके खाते में खाता खोलने के बाद कितनी धनराशि जमा की गई है। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी छह लाख और सभासद डेढ़ लाख तक खर्च कर सकेंगे। प्रत्याशियों द्वारा किए गए खर्चों की जांच सीए द्वारा की जाएगी।
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अनुमति के बाद ही निकाल सकेंगे रैली
मिर्जापुर। प्रत्याशी एसडीएम से अनुमति लेने के बाद ही सभा, जुलूस या रैली करेंगे, बिना अनुमति के रैली, जुलूस या सभा करने पर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्रवाई होगी। किसी भी मकान पर भवन स्वामी की अनुमति के बाद ही प्रचार सामग्री लगाएं।
प्रत्याशियों को मिलेगा कंप्यूटराइज्ड प्रमाण पत्र
मिर्जापुर। जिला निर्वाचन अधिकारी बिमल कुमार दुबे ने बताया कि मतगणना के दौरान मतों का विवरण ऑनलाइन फीडिंग होगा। ऑनलाइन चेक लिस्ट का मिलान करने के बाद निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलने के बाद विजयी प्रत्याशी को ऑनलाइन व कंप्यूटराइज्ड प्रमाण पत्र दिया जाएगा। नाम वापसी करने पर प्रत्याशियों को ऑनलाइन रसीद मिलेगी।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नगर निकाय प्रमेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निकाय चुनाव में नामांकन प्रक्रिया इस चुनाव से पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। पारदर्शिता लाने के लिए आधार का प्रयोग किया जाएगा। नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति सभासद पद के लिए किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। बस प्रत्याशी का प्रस्तावक उसी वार्ड का होना चाहिए। एक व्यक्ति अधिकतम चार नामांकन कर सकता है। अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन फार्मों की बिक्री संबंधित नामांकन स्थलों पर होगी। नामांकन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को कंप्यूटराइज्ड फार्म दिया जाएगा। उसमें उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, जाति, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आवेदक और प्रस्तावक की नवीनतम फोटो लगानी होगा। नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवारों को फार्म की बिक्री की जाएगी। नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए 500 रुपया और सदस्य के लिए 200 रुपया में फार्म मिलेगा। नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए फार्म 250 रुपया और सदस्य के लिए 100 रुपये का फार्म मिलेगा। वहीं अनुसूचित जाति के लिए नगर पालिका अध्यक्ष पद का फार्म 250 रुपया और सदस्य के लिए 100 रुपया तथा नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 125 रुपया और सदस्य के लिए 50 रुपया का फार्म मिलेगा।
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प्रत्याशी खुलवाएं नया खाता
मिर्जापुर। नगरीय निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारी हेतु प्रत्याशी नामांकन करने से पूर्व नया खाता खुलवा लें। अपर जिला निर्वाचन अधिकारी विजय बहादुर ने बताया कि चुभनाव में व्यय करने के लिए प्रत्याशियों को अपना स्वयं अथवा प्रतिनिधि का संयुक्त खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत अथवा निजी बैंक में खोलना है। इसके बाद खाते से पैसा निकाल कर नामांकन फार्म क्रय, जमानत राशि सहित अन्य व्यय कर सकते हैं। प्रत्याशियों के खर्चों की ऑडिट सीए द्वारा कराई जाएगी। प्रत्याशियों को निर्वाचन कार्यालय में बैंक स्टेटमेंट जमा करना होगा कि उनके खाते में खाता खोलने के बाद कितनी धनराशि जमा की गई है। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी छह लाख और सभासद डेढ़ लाख तक खर्च कर सकेंगे। प्रत्याशियों द्वारा किए गए खर्चों की जांच सीए द्वारा की जाएगी।
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अनुमति के बाद ही निकाल सकेंगे रैली
मिर्जापुर। प्रत्याशी एसडीएम से अनुमति लेने के बाद ही सभा, जुलूस या रैली करेंगे, बिना अनुमति के रैली, जुलूस या सभा करने पर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्रवाई होगी। किसी भी मकान पर भवन स्वामी की अनुमति के बाद ही प्रचार सामग्री लगाएं।
प्रत्याशियों को मिलेगा कंप्यूटराइज्ड प्रमाण पत्र
मिर्जापुर। जिला निर्वाचन अधिकारी बिमल कुमार दुबे ने बताया कि मतगणना के दौरान मतों का विवरण ऑनलाइन फीडिंग होगा। ऑनलाइन चेक लिस्ट का मिलान करने के बाद निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलने के बाद विजयी प्रत्याशी को ऑनलाइन व कंप्यूटराइज्ड प्रमाण पत्र दिया जाएगा। नाम वापसी करने पर प्रत्याशियों को ऑनलाइन रसीद मिलेगी।