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मतदाता पुनरीक्षण कार्य में सहभागिता करें युवा
Updated Wed, 27 Dec 2017 12:42 AM IST
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मिर्जापुर। विधानसभा निर्वाचक नामावली का विशेष पुनरीक्षण कार्य मंगलवार से शुरू हो गया है। युवाओं ने अभियान में विशेष रुचि दिखाई। मतदाता अपने बूथों तक पहुंचे और मतदाता सूची का मिलान किया। जीडी बिनानी कॉलेज में 27 दिसंबर से कॉलेज के युवा मतदाता को जोड़ने का अभियान शुरू किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी बिमल कुमार दुबे ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदाता पुनरीक्षण के दौरान अपने बूथ लेवल कार्यकर्ता नियुक्त करने को कहा गया है।
उन्होेंने कहा कि विधानसभा निर्वाचक नामावली का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम मंगलवार से से शुरू हो गया, जो 31 जनवरी 2018 तक चलेगा। भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक एक जनवरी 2018 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में जोड़वा सकते हैं। दावे और आपत्तियों के लिए विशेष अभियान 31 दिसंबर और सात, 21 तथा 28 जनवरी को चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष पूर्ण कर चुके मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं होने पर फार्म छह भरें। सूची में सुधार के लिए फार्म सात, नाम शुद्ध कराने के लिए फार्म आठ और एक ही विधानसभा में नाम परिवर्तन कराने के लिए फार्म आठ (क) भरकर बीएलओ के पास जमा करें। मतदाता पहचान पत्र खोने पर द्वितीय प्रति के लिए अलग फार्म भरकर 25 रुपये शुल्क के साथ बीएलओ के पास जमा करके रसीद प्राप्त कर लें। सभी प्रकार के फार्म ऑनलाइन भी भरे जा सकते हैं।
विधानसभा निर्वाचक नामावली में मतदाता बनने के लिए युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी प्रमेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि युवा ऑनलाइन आवेदन करेंगे, जिसका सत्यापन करने के बाद मतदाता बनाया जाएगा। बूथ परिवर्तन भी कराया जा सकता है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी 2018 को किया जाएगा।
उन्होेंने कहा कि विधानसभा निर्वाचक नामावली का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम मंगलवार से से शुरू हो गया, जो 31 जनवरी 2018 तक चलेगा। भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक एक जनवरी 2018 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में जोड़वा सकते हैं। दावे और आपत्तियों के लिए विशेष अभियान 31 दिसंबर और सात, 21 तथा 28 जनवरी को चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष पूर्ण कर चुके मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं होने पर फार्म छह भरें। सूची में सुधार के लिए फार्म सात, नाम शुद्ध कराने के लिए फार्म आठ और एक ही विधानसभा में नाम परिवर्तन कराने के लिए फार्म आठ (क) भरकर बीएलओ के पास जमा करें। मतदाता पहचान पत्र खोने पर द्वितीय प्रति के लिए अलग फार्म भरकर 25 रुपये शुल्क के साथ बीएलओ के पास जमा करके रसीद प्राप्त कर लें। सभी प्रकार के फार्म ऑनलाइन भी भरे जा सकते हैं।
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विधानसभा निर्वाचक नामावली में मतदाता बनने के लिए युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी प्रमेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि युवा ऑनलाइन आवेदन करेंगे, जिसका सत्यापन करने के बाद मतदाता बनाया जाएगा। बूथ परिवर्तन भी कराया जा सकता है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी 2018 को किया जाएगा।
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