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Mirzapur News: गैर-इरादतन हत्या के मामले में दोषियों को 10 साल की सजा

Fri, 13 Feb 2026 12:46 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 13 Feb 2026 12:46 AM IST
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10-year sentence for the accused in the case of culpable homicide not amounting to murder
मड़िहान थाना क्षेत्र में दो वर्ष पहले गैर इरादतन हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय एससीएसटी एक्ट ऋचा जोशी ने चार दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई।
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दोषियों पर 20 हजार अर्थदंड लगाया। अभियोजन के अनुसार मड़िहान थाना क्षेत्र के दांती गांव निवासी विजय कुमार मौर्या ने 24 मई 2024 को थाने में तहरीर दी थी। बताया था कि उसके भाई को रास्ते के विवाद को लेकर लाठी-डंडा से पीटा गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर मामले में आरोपी कमलेश कुमार मौर्या, राम सजन मौर्या, अमित कुमार मौर्या व नीरज कुमार मौर्या निवासी ग्राम दांती थाना मड़िहान को दोषी पाया। संवाद
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