{"_id":"63a4c8cf4aafef122b756320","slug":"yakub-qureshi-s-son-firoz-s-bail-application-rejected-city-news-mrt618895850","type":"story","status":"publish","title_hn":"Meerut News: याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज की जमानत अर्जी खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Meerut News: याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज की जमानत अर्जी खारिज
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज की जमानत अर्जी खारिज
मेरठ। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज कुरैशी की जमानत अर्जी जिला जज की अदालत ने बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। वह अब जमानत की अर्जी हाईकोर्ट में लगा सकता है। फिरोज का गैंगस्टर के मुकदमे में भी वारंट बना हुआ है। 28 नवंबर को फिरोज कुरैशी पुलिस को चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर होकर जेल चला गया था। 31 मार्च, 2022 को अवैध तरीके से मीट फैक्टरी चलाने और गैंगस्टर के मुकदमे में फिरोज का वारंट बना था। फिरोज के अधिवक्ता ने जिला जज रजत सिंह जैन की अदालत में जमानत अर्जी लगाई थी।
पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की घेराबंदी पुलिस ने तेज कर दी है। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत अर्जी सात महीने बाद खारिज होने पर पुलिस ने याकूब पर 50 हजार का इनाम कराने के लिए लिखा पढ़ी शुरू कर दी है। उनकी संपत्ति जब्त करने की तैयारी में भी लगी है। नगर निगम की रिपोर्ट के बाद जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी।
अधिवक्ता अनिल बख्शी ने बताया कि सात महीने पहले याकूब ने मीट पैकिंग के मामले में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, जिसे दो दिन पहले हाईकोर्ट ने खारिज किया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस द्वारा 82 और 83 (कुर्की) की कार्रवाई हो चुकी है। जिसके चलते अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। एसएसपी रोहित सिंह सजवाण का कहना कि याकूब पर 50 हजार का इनाम भी जल्द घोषित होगा।
विज्ञापन
दूसरी बार याकूब कुरैशी की फैक्ट्री का जमीन का होगा अधिग्रहण
पूर्व मंत्री व बसपा नेता हाजी याकूब कुरैशी की हापुड़ रोड मीट फैक्टरी की जमीन गढ़मुक्तेश्वर हाईवे और लिंक मार्ग के लिए अधिग्रहण होगी। मेसर्स अलफहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड की 6109 वर्ग मीटर जमीन लिंक मार्ग के लिए अधिग्रहण होगी। इससे पहले एनएच-235 मेरठ-बुलंदशहर के लिए भी फैक्ट्री की भूमि का एनएचएआई ने अधिग्रहण किया था। एनएचएआई द्वारा जमीन का मुआवजा भी दिया था, जबकि दूसरी बार होने वाले अधिग्रहण के लिए याकूब कुरैशी को मुआवजा दिया जाएगा। एनएएचआई ने इसके लिए याकूब कुरैशी को आपत्ति दर्ज कराने के लिए 15 दिनों का समय दिया है।
विज्ञापन
मेरठ। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज कुरैशी की जमानत अर्जी जिला जज की अदालत ने बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। वह अब जमानत की अर्जी हाईकोर्ट में लगा सकता है। फिरोज का गैंगस्टर के मुकदमे में भी वारंट बना हुआ है। 28 नवंबर को फिरोज कुरैशी पुलिस को चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर होकर जेल चला गया था। 31 मार्च, 2022 को अवैध तरीके से मीट फैक्टरी चलाने और गैंगस्टर के मुकदमे में फिरोज का वारंट बना था। फिरोज के अधिवक्ता ने जिला जज रजत सिंह जैन की अदालत में जमानत अर्जी लगाई थी।
पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की घेराबंदी पुलिस ने तेज कर दी है। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत अर्जी सात महीने बाद खारिज होने पर पुलिस ने याकूब पर 50 हजार का इनाम कराने के लिए लिखा पढ़ी शुरू कर दी है। उनकी संपत्ति जब्त करने की तैयारी में भी लगी है। नगर निगम की रिपोर्ट के बाद जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी।
विज्ञापन
अधिवक्ता अनिल बख्शी ने बताया कि सात महीने पहले याकूब ने मीट पैकिंग के मामले में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, जिसे दो दिन पहले हाईकोर्ट ने खारिज किया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस द्वारा 82 और 83 (कुर्की) की कार्रवाई हो चुकी है। जिसके चलते अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। एसएसपी रोहित सिंह सजवाण का कहना कि याकूब पर 50 हजार का इनाम भी जल्द घोषित होगा।
विज्ञापन
दूसरी बार याकूब कुरैशी की फैक्ट्री का जमीन का होगा अधिग्रहण
पूर्व मंत्री व बसपा नेता हाजी याकूब कुरैशी की हापुड़ रोड मीट फैक्टरी की जमीन गढ़मुक्तेश्वर हाईवे और लिंक मार्ग के लिए अधिग्रहण होगी। मेसर्स अलफहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड की 6109 वर्ग मीटर जमीन लिंक मार्ग के लिए अधिग्रहण होगी। इससे पहले एनएच-235 मेरठ-बुलंदशहर के लिए भी फैक्ट्री की भूमि का एनएचएआई ने अधिग्रहण किया था। एनएचएआई द्वारा जमीन का मुआवजा भी दिया था, जबकि दूसरी बार होने वाले अधिग्रहण के लिए याकूब कुरैशी को मुआवजा दिया जाएगा। एनएएचआई ने इसके लिए याकूब कुरैशी को आपत्ति दर्ज कराने के लिए 15 दिनों का समय दिया है।