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ग्राम प्रधानों को 25 के बाद नहीं मिलेगी राशि

Thu, 24 Dec 2020 01:59 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 24 Dec 2020 01:59 AM IST
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Village heads will not get the amount after 25
मेरठ। ग्राम प्रधानों के 25 दिसंबर को खत्म हो रहे कार्यकाल के बाद खातों में लेनदेन पर रोक लगा दी जाएगी। गांवों में ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पीएफएमएस (पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम) और ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के सहारे होने वाले लेनदेन को रोक दिया जाएगा। पंचायती राज निदेशक किंजल सिंह ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसमें 25 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद ग्राम प्रधानों की डीएससी (डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) को गैर पंजीकृत करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी ग्राम प्रधान द्वारा एफटीओ (फंड ट्रांसफर ऑर्डर) स्वीकृत किया जाता है तो इसके लिए ग्राम पंचायत सचिव, जिला पंचायती राज अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
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