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पराली जलाने पर 25 सौ से 15 हजार रुपये तक जुर्माना

Tue, 19 Nov 2019 12:30 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 19 Nov 2019 12:30 AM IST
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two thousand five hundred to fifteen thousand rupees fine in the fireing of parali
माछरा। ब्लॉक माछरा में ग्राम प्रधान व ब्लॉक अधिकारियों की बैठक हुई। जिसमें एडीओ पंचायत ने कहा कि गांव में पराली जली तो प्रधान व पंचायत सचिव को दोषी माना जाएगा। उन्हीें के खिलाफ कार्रवाई होगी।
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सोमवार को माछरा ब्लॉक परिसर मे एडीओ पंचायत अमित कुमार, शशीकांत शर्मा, अताउर रहमान आदि ने क्षेत्र के ग्राम प्रधानो की बैठक मे कहा कि किसी भी स्थिति में अपे गांव में पराली जलने न दें। किसान पराली जलाते हुए मिले तो पुलिस को बताएं। पराली जलाने पर 2500 से लेकर 15000 रूपये प्रति घटना का दंड है। वहीं रिपोर्ट भी दर्ज की जाएगी। ग्राम प्रधान पराली न जलाने दें। जागरूकता हेतू गांव में मुनादी कराएं। पराली जली तो ग्र्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव ही जिम्मेदार माने जाएंगे।
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ग्राम प्रधान माछरा राकेश त्यागी, ऐत्मादपुर के ग्राम प्रधान सरादार जय सिंह, राकेश त्यागी, अशवनी शर्मा, श्रीमति ममता जाटव आदि ने कहा कि अगर गांव में कोई प्रधान से नाराजगी रखता है या वह प्रधान की बात नहीं मानता है तो उस स्थिति में पराली जलाने पर कार्रवाई प्रधानों का उत्पीड़न होगा। कहा कि यह मामला पुलिस को ही निपटाना चाहिए। बेठक में इस दौरान रामेश्वर त्यागी, रमेश भारती प्रधान रछौती, शिवराज भाटी प्रधान कासमपुर, ममता जाटव मेघराजपुर, भोपाल, अभिषेक कुमार, अशवनी प्रधान, रविन्द्र प्रधान अमरपुर, मनवीर सिंह, सरदार जयसिंह एत्मादपुर, देवेन्द्र प्रधान मानपुर, रोशनपाल, आदि रहे।
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किसान ने पराली जलाई तो प्रधान व सचिव जिम्मेदार
परीक्षितगढ़। ग्राम पंचायत क्षेत्रों में जलने वाली पराली व अन्य फसल अपशिष्ट के जिम्मेदार प्रधान व पंचायत सचिव होंगे। उनके खिलाफ प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा।

सोमवार को ब्लाक में एडीओ पंचायत बाबूराम नागर ने ग्राम पंचायत सचिव व प्रधानों को आदेश जारी किए। बताया कि उनके क्षेत्र में किसी भी तरह की पराली, कूड़े व कृषि अपशिष्ट आदि सामग्री नही जलनी चाहिए। इसके लिए सभी ग्रामीणों व किसानों को जागरूक करें। सभी ग्राम पंचायत सचिव अपने क्षेत्र में लगे उद्योगों, शिक्षण संस्थानों को नोटिस भेजकर अवगत कराएं। अगर कई पराली या कूड़ा जलने की रिपोर्ट मिलती है तो प्रधान व ग्राम सचिव इसके जिम्मेदार होंगे और उन्हीें के खिलाफ कार्रवाई होगी।
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