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महिला को अपमानित करने में तीन भाइयों को तीन-तीन साल की सजा
Fri, 04 Jul 2025 12:10 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
Updated Fri, 04 Jul 2025 12:10 AM IST
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बिजनौर। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट अवधेश कुमार ने अनुसूचित जाति की महिला को अपमानित करने के मामले में तीन सगे भाइयों को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 69 हजार का अर्थदंड भी लगाया।
रेहड़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि गांव के ही वेदप्रकाश, निक्का और सुक्खे उसके परिवार से रंजिश रखते हैं। साल 2018 में 13 दिसंबर को दोपहर एक बजे उसकी पत्नी महिपाल के घर जा रही थी तो वेदप्रकाश, निक्की और सुक्खे ने जातिसूचक शब्द बोलते हुए गालियां दीं और मारपीट की। बचाने पहुंची बेटी के साथ भी मारपीट की गई।अदालत ने वेदप्रकाश, निक्का और सुक्खे को तीन तीन साल की सजा सुनाई है।
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रेहड़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि गांव के ही वेदप्रकाश, निक्का और सुक्खे उसके परिवार से रंजिश रखते हैं। साल 2018 में 13 दिसंबर को दोपहर एक बजे उसकी पत्नी महिपाल के घर जा रही थी तो वेदप्रकाश, निक्की और सुक्खे ने जातिसूचक शब्द बोलते हुए गालियां दीं और मारपीट की। बचाने पहुंची बेटी के साथ भी मारपीट की गई।अदालत ने वेदप्रकाश, निक्का और सुक्खे को तीन तीन साल की सजा सुनाई है।
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