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कुकर्मी चाचा को पॉक्सो एक्ट में 10 साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना

Fri, 10 Nov 2017 10:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ मेरठ
अमर उजाला ब्यूरो/ मेरठ Updated Fri, 10 Nov 2017 10:29 AM IST
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The unruly uncle was sentenced to 10 years in Poxo Act, 50 thousand fines
कोर्ट

मुजफ्फरनगर में एडीजे कोर्ट ने कुकर्मी चाचा को पॉक्सो एक्ट में दस साल की सजा सुनाई है। साथ में 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने केस पर साढ़े छह माह में सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई। जिले में पॉक्सो एक्ट में दस साल की सजा का यह पहला केस है। 

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विशेष लोभ अभियोजक (पॉक्सो) पुष्पेंद्र मलिक के अनुसार क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने पर 20 अप्रैल 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें व्यक्ति ने कुटुंब के मोहित कुमार पर अपने चार साल के बेटे से कुकर्म करने का आरोप लगाया था। आरोपी ने घर के बाहर खेल रहे मासूम को स्कूल के पीछे ले जाकर हवस का शिकार बनाया था। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर मोहित को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी पीड़ित मासूम का रिश्ते में चाचा लगता है। तब से मामले की सुनवाई एडीजे-8 वीरेंद्र कुमार पांडे की कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने साढ़े छह माह में फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी मोहित को पॉक्सो एक्ट में दस साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोपी जेल में बंद है।
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