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जयभीमनगर हादसे के पीड़ित परिवार को 8.25 लाख रुपये मिलेंगे
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जयभीमनगर हादसे के पीड़ित परिवार को 8.25 लाख रुपये मिलेंगे
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मेरठ। जयभीमनगर प्रकरण में मृतक रचित के पिता सतेंद्र कुमार को अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 8.25 लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। यह राशि स्वीकृत हो गई है। रविवार को दक्षिण विधायक डॉ. सोमेंदर तोमर ने 50 प्रतिशत धनराशि का स्वीकृति पत्र पीड़ित पिता को सौंपा। 23 नवंबर को खाली प्लाट में नींव की खोदाई के दौरान क्षेत्रीय निवासी किरनपाल का दो मंजिला मकान भरभराकर गिर गया था। मलबे के नीचे दबकर किरनपाल के पोते रचित (5) की मौत हो गई थी। किरनपाल की पत्नी और पोती घायल हो गए थे।
रचित के पिता ने भावनपुर थाने में दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। बाद में एससी-एसटी एक्ट की धारा भी लगाई गई। जिला समाज कल्याण अधिकारी मुश्ताक अहमद ने पीड़ित परिवार को बताया कि एफआईआर के बाद कुल धनराशि (8.25 लाख) में से 50 प्रतिशत धनराशि की पहली किश्त देने का प्रावधान है। उसी धनराशि का स्वीकृति पत्र सौंपा गया है। शेष धनराशि चार्जशीट लगते ही खाते में आएगी।
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मेरठ। जयभीमनगर प्रकरण में मृतक रचित के पिता सतेंद्र कुमार को अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 8.25 लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। यह राशि स्वीकृत हो गई है। रविवार को दक्षिण विधायक डॉ. सोमेंदर तोमर ने 50 प्रतिशत धनराशि का स्वीकृति पत्र पीड़ित पिता को सौंपा। 23 नवंबर को खाली प्लाट में नींव की खोदाई के दौरान क्षेत्रीय निवासी किरनपाल का दो मंजिला मकान भरभराकर गिर गया था। मलबे के नीचे दबकर किरनपाल के पोते रचित (5) की मौत हो गई थी। किरनपाल की पत्नी और पोती घायल हो गए थे।
रचित के पिता ने भावनपुर थाने में दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। बाद में एससी-एसटी एक्ट की धारा भी लगाई गई। जिला समाज कल्याण अधिकारी मुश्ताक अहमद ने पीड़ित परिवार को बताया कि एफआईआर के बाद कुल धनराशि (8.25 लाख) में से 50 प्रतिशत धनराशि की पहली किश्त देने का प्रावधान है। उसी धनराशि का स्वीकृति पत्र सौंपा गया है। शेष धनराशि चार्जशीट लगते ही खाते में आएगी।
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