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Meerut News: पुराना वाहन स्क्रैप कराने पर नए पंजीकरण पर टैक्स में मिलेगी रियायत

Sun, 12 Jul 2026 02:55 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 12 Jul 2026 02:55 AM IST
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Tax concession on new vehicle registration upon scrapping an old vehicle.
माई सिटी रिपोर्टरमेरठ। एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने, पुराने एवं अधिक प्रदूषणकारी परिवहन वाहनों के स्थान पर नए बीएस-6, सीएनजी एवं इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए परिवहन विभाग की ओर से परिवर्तन योजना लागू कर दी गई है। इसका लाभ केवल एनसीआर क्षेत्र में पंजीकृत बीएस /यूरो-1, यूरो-2, यूरो-3 और बीएस-4 उत्सर्जन मानक वाले ट्रक एवं बसों के स्वामियों को मिलेगा। योजना के तहत बीएस-3 अथवा उससे पूर्व उत्सर्जन मानक वाले वाहनों को रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसेलिटी (आरवीएसएफ) में स्क्रैप कराना अनिवार्य होगा।
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एआरटीओ (प्रशासन) विकास कुमार यादव ने बताया कि बीएस-4 वाहनों को आरवीएसएफ में स्क्रैप कराया जा सकता है। प्रतिस्थापन के रूप में खरीदा जाने वाला नया और प्रयुक्त वाहन बीएस-6 और उससे उच्च उत्सर्जन मानक या इलेक्ट्रिक वाहन होना चाहिए। इसके अंतर्गत बीएस, यूरो-1, यूरो-2, यूरो-3 और बीएस-4 स्क्रैप कराकर नए बीएस-6 या इलेक्ट्रिक वाहन पर पंजीयन तिथि से 10 वर्ष तक 100 प्रतिशत मोटर वाहन कर और पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।
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