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Meerut News: बालिका से दरिंदगी करने वाले सौतेले पिता को 20 साल की सजा

Fri, 22 May 2026 08:30 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 22 May 2026 08:30 PM IST
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Stepfather sentenced to 20 years in prison for raping a girl
संवाद न्यूज एजेंसी
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मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज पोक्सो अधिनियम मोहम्मद बाबर खान ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में सौतेले पिता विनोद विकल निवासी थाना क्षेत्र नौचंदी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कारावास और 7 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार, पीड़िता की मां ने थाना नौचंदी में 29 सितंबर 2021को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि उसकी 10 वर्षीय पुत्री है। उसका पति वेल्डिंग का काम करता है। घटना के दिन आरोपी सौतले पिता ने 10 वर्षीय पुत्री को घर में अकेला पाकर उसके साथ दुराचार किया। घटना की जानकारी पीड़िता ने अपनी मां को दी। जिसके बाद मां ने अपने पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। अपने केस को साबित करते हुए सरकारी वकील ने न्यायालय में छह गवाह पेश किए। शुक्रवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विनोद विकल को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कारावास और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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