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एसआईआर अभियान : छह जनवरी से दावे-आपत्तियां, छह मार्च को अंतिम मतदाता सूची

Fri, 02 Jan 2026 02:44 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Jan 2026 02:44 AM IST
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SIR campaign: Claims and objections from January 6, final voter list on March 6
मेरठ। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत कराए गए सर्वे के बाद मतदाता सूची का प्रारूप छह जनवरी को प्रकाशित किया जाएगा। इसके साथ ही दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, जो एक माह तक यानी छह फरवरी तक चलेगी। सभी दावे-आपत्तियों के निस्तारण के बाद छह मार्च को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
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जिलाधिकारी ने बताया कि छह जनवरी से मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन से संबंधित दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। इस अवधि में अनमैप्ड श्रेणी के मतदाताओं को नोटिस जारी कर उनकी सुनवाई, सत्यापन तथा गणना प्रपत्रों पर निर्णय लिया जाएगा। दावे-आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 27 फरवरी तक पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद प्रारूप के अंतिम प्रकाशन के लिए तीन मार्च तक आयोग से अनुमति प्राप्त की जाएगी और छह मार्च को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।
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प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते सूची का अवलोकन कर किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन अवश्य करें, ताकि अंतिम सूची में किसी भी प्रकार की गलती न रह जाए।
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01 अक्तूबर 2026 को 18 वर्ष पूरे करने वाले भी भर सकेंगे फार्म-6
एक जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा फार्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा जिन युवाओं की आयु 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्तूबर 2026 को 18 वर्ष पूरी हो रही है, वे भी अग्रिम रूप से फार्म-6 भरकर बीएलओ को जमा कर सकते हैं। नियमों के अनुसार उनके नाम आगामी समय में मतदाता सूची में जोड़ दिए जाएंगे। मतदाता नाम में संशोधन, पता परिवर्तन और डुप्लीकेट वोटर कार्ड के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। यह सुविधा बीएलओ के माध्यम से और ऑनलाइन दोनों तरह से उपलब्ध है।

इन दस्तावेजों से करा सकेंगे नाम दर्ज
केंद्र या राज्य सरकार का पहचान पत्र अथवा पेंशन भुगतान आदेश

एक जुलाई 1987 से पूर्व जारी सरकारी, बैंक या सार्वजनिक उपक्रम का पहचान पत्र

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र

पासपोर्ट

मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय का शैक्षिक प्रमाण पत्र

स्थायी निवास प्रमाण पत्र

ओबीसी, एससी, एसटी अथवा अन्य जाति प्रमाण पत्र

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां लागू हो)

परिवार रजिस्टर

भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र

आधार कार्ड (आयोग के निर्देशों के अधीन)
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