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Meerut News: व्यापार संघ अध्यक्ष पर जानलेवा हमले में दोषी को सात साल का कारावास
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मेरठ। ब्रह्मपुरी क्षेत्र में साढ़े सात साल पहले कपड़ा व्यापारी और शारदा रोड व्यापार संघ के अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल पर जानलेवा हमले के मामले में दोषी बीड़ी व्यापारी मनोज कुमार को सात वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई हैै। न्यायालय एडीजे-12 ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
ब्रह्मपुरी के पंजाया मोहल्ला निवासी जयप्रकाश अग्रवाल की शारदा रोड पर साड़ी की दुकान है। 14 मार्च 2017 की रात वह दुकान बंद कर संयुक्त व्यापार संघ के मंत्री मनीष शर्मा से बात कर रहे थे। आरोप है कि तभी शिवशक्तिनगर निवासी मनोज कुमार दो साथियों के साथ पहुंचे और दोनों पर गोली बरसा दी। जयप्रकाश के पैर में गोली लगी। जबकि मनीष शर्मा बाल-बाल बच गए थे। जयप्रकाश अग्रवाल की ओर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
इस मामले में विवेचक ने 10 दिन में विवेचना पूरी कर 24 मार्च 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर मनोज कुमार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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ब्रह्मपुरी के पंजाया मोहल्ला निवासी जयप्रकाश अग्रवाल की शारदा रोड पर साड़ी की दुकान है। 14 मार्च 2017 की रात वह दुकान बंद कर संयुक्त व्यापार संघ के मंत्री मनीष शर्मा से बात कर रहे थे। आरोप है कि तभी शिवशक्तिनगर निवासी मनोज कुमार दो साथियों के साथ पहुंचे और दोनों पर गोली बरसा दी। जयप्रकाश के पैर में गोली लगी। जबकि मनीष शर्मा बाल-बाल बच गए थे। जयप्रकाश अग्रवाल की ओर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
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इस मामले में विवेचक ने 10 दिन में विवेचना पूरी कर 24 मार्च 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर मनोज कुमार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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