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सौरभ हत्याकांड : अभियोजन पक्ष ने चार गवाह तलब करने के लिए दिया प्रार्थना पत्र
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- जांच अधिकारी, पंचनामा भरने वाले दरोगा और टेलीकॉम कंपनी के नोडल अधिकारियों को बुलाने की अपील
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड में अभियोजन पक्ष की ओर से वादी के वकील ने चार गवाहों को तलब करने के लिए बुधवार को न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। इसमें न्यायालय से जांच अधिकारी, पंचनामा भरने वाले दरोगा और टेलीकॉम कंपनियों के नोडल अधिकारियों को तलब करने की अपील की गई है। अब इस केस में शुक्रवार को सुनवाई होगी।
जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार चौबे ने बताया कि इस केस में फाइनल बहस में आरोपी पक्ष की वकील अपना पक्ष रख चुकी हैं। अब वादी के वकील केस में गवाही देने वाले कुछ महत्वपूर्ण गवाहों को कोर्ट में बुलाना चाहते हैं। इनमें पहले जांच अधिकारी कर्मवीर सिंह, पंचनामा भरने वाले दरोगा धर्मेंद्र गौड़ और टेलीकॉम कंपनियों के नोडल अधिकारियों को बुलाने की मांग की गई है। ये वे टेलीकॉम कंपनियां हैं, जिनके मोबाइल सिम कार्ड सौरभ, मुस्कान और साहिल आदि इस्तेमाल करते थे। ये सभी गवाह पूर्व में अपने बयान दर्ज करा चुके हैं लेकिन बचाव पक्ष की वकील के गवाहों के बयान पर सवाल खड़े करने के बाद वादी के वकील उनसे फिर से उन्हें बुलाकर न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखना चाहते हैं।
बचाव पक्ष की वकील इस प्रार्थना पत्र के संबंध में अपना पक्ष रखेंगी। इसके बाद न्यायालय निर्णय लेगी कि गवाहों को तलब किया जाए या नहीं। न्यायालय ने अब इस केस में सुनवाई की तिथि 14 अगस्त निर्धारित की है।
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माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड में अभियोजन पक्ष की ओर से वादी के वकील ने चार गवाहों को तलब करने के लिए बुधवार को न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। इसमें न्यायालय से जांच अधिकारी, पंचनामा भरने वाले दरोगा और टेलीकॉम कंपनियों के नोडल अधिकारियों को तलब करने की अपील की गई है। अब इस केस में शुक्रवार को सुनवाई होगी।
जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार चौबे ने बताया कि इस केस में फाइनल बहस में आरोपी पक्ष की वकील अपना पक्ष रख चुकी हैं। अब वादी के वकील केस में गवाही देने वाले कुछ महत्वपूर्ण गवाहों को कोर्ट में बुलाना चाहते हैं। इनमें पहले जांच अधिकारी कर्मवीर सिंह, पंचनामा भरने वाले दरोगा धर्मेंद्र गौड़ और टेलीकॉम कंपनियों के नोडल अधिकारियों को बुलाने की मांग की गई है। ये वे टेलीकॉम कंपनियां हैं, जिनके मोबाइल सिम कार्ड सौरभ, मुस्कान और साहिल आदि इस्तेमाल करते थे। ये सभी गवाह पूर्व में अपने बयान दर्ज करा चुके हैं लेकिन बचाव पक्ष की वकील के गवाहों के बयान पर सवाल खड़े करने के बाद वादी के वकील उनसे फिर से उन्हें बुलाकर न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखना चाहते हैं।
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बचाव पक्ष की वकील इस प्रार्थना पत्र के संबंध में अपना पक्ष रखेंगी। इसके बाद न्यायालय निर्णय लेगी कि गवाहों को तलब किया जाए या नहीं। न्यायालय ने अब इस केस में सुनवाई की तिथि 14 अगस्त निर्धारित की है।
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