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Meerut News: सरधना में आरओ प्लांट का होगा सर्वे, बिना अनुमति संचालन पर होगी कार्रवाई
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- नगर पालिका ने तीन दिन में मांगी रिपोर्ट, फोटो और स्वीकृति पत्र देना अनिवार्य
संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। नगर पालिका ने नगर क्षेत्र में संचालित सभी आरओ प्लांट का विस्तृत सर्वे कराने के निर्देश जारी किए हैं। अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला की ओर से जारी आदेश के तहत वार्ड 1 से 25 तक कर्मचारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में आरओ प्लांट की पूरी जानकारी एकत्र करने के निर्देश दिए गए हैं।
सर्वे के दौरान प्लांट संचालक का नाम, मोबाइल नंबर, प्लांट की क्षमता, स्थापना तिथि, वर्तमान संचालन स्थिति तथा भूगर्भ जल विभाग से प्राप्त अनुमति की जानकारी जुटाई जाएगी। साथ ही प्रत्येक प्लांट की फोटो भी रिपोर्ट के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी। नगर पालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिन आरओ प्लांट के पास भूगर्भ जल विभाग या जल संचयन विभाग की अनुमति नहीं है, उनकी अलग सूची तैयार की जाएगी। माना जा रहा है कि नगर क्षेत्र में कई प्लांट बिना अनुमति के संचालित हो रहे हैं, जिससे भूगर्भ जल का अनियंत्रित दोहन बढ़ रहा है। ऐसे प्लांट पर कार्रवाई की तैयारी भी शुरू कर दी गई है।
नगर पालिका ने सभी वसूलीकर्ताओं को 23 मई तक सर्वे रिपोर्ट कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। समय पर रिपोर्ट न देने या गलत जानकारी देने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
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एसडीएम उदित नारायण सेंगर ने बताया कि आरओ प्लांट के संचालन को लेकर शासन के दिशा-निर्देशों का पालन कराया जाएगा। बिना अनुमति संचालित पाए जाने वाले प्लांट के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि भूगर्भ जल संरक्षण प्रशासन की प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार का अवैध जल दोहन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
आरओ प्लांट संचालन के नियम
भूगर्भ जल विभाग के अनुसार व्यावसायिक आरओ प्लांट चलाने के लिए विभागीय अनुमति अनिवार्य है। संचालकों को जल दोहन की मात्रा, वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, जल गुणवत्ता जांच और अपशिष्ट जल निस्तारण के मानकों का पालन करना होता है। बिना अनुमति संचालन पर सीलिंग, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। नगर पालिका ने नगर क्षेत्र में संचालित सभी आरओ प्लांट का विस्तृत सर्वे कराने के निर्देश जारी किए हैं। अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला की ओर से जारी आदेश के तहत वार्ड 1 से 25 तक कर्मचारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में आरओ प्लांट की पूरी जानकारी एकत्र करने के निर्देश दिए गए हैं।
सर्वे के दौरान प्लांट संचालक का नाम, मोबाइल नंबर, प्लांट की क्षमता, स्थापना तिथि, वर्तमान संचालन स्थिति तथा भूगर्भ जल विभाग से प्राप्त अनुमति की जानकारी जुटाई जाएगी। साथ ही प्रत्येक प्लांट की फोटो भी रिपोर्ट के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी। नगर पालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिन आरओ प्लांट के पास भूगर्भ जल विभाग या जल संचयन विभाग की अनुमति नहीं है, उनकी अलग सूची तैयार की जाएगी। माना जा रहा है कि नगर क्षेत्र में कई प्लांट बिना अनुमति के संचालित हो रहे हैं, जिससे भूगर्भ जल का अनियंत्रित दोहन बढ़ रहा है। ऐसे प्लांट पर कार्रवाई की तैयारी भी शुरू कर दी गई है।
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नगर पालिका ने सभी वसूलीकर्ताओं को 23 मई तक सर्वे रिपोर्ट कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। समय पर रिपोर्ट न देने या गलत जानकारी देने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
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एसडीएम उदित नारायण सेंगर ने बताया कि आरओ प्लांट के संचालन को लेकर शासन के दिशा-निर्देशों का पालन कराया जाएगा। बिना अनुमति संचालित पाए जाने वाले प्लांट के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि भूगर्भ जल संरक्षण प्रशासन की प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार का अवैध जल दोहन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
आरओ प्लांट संचालन के नियम
भूगर्भ जल विभाग के अनुसार व्यावसायिक आरओ प्लांट चलाने के लिए विभागीय अनुमति अनिवार्य है। संचालकों को जल दोहन की मात्रा, वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, जल गुणवत्ता जांच और अपशिष्ट जल निस्तारण के मानकों का पालन करना होता है। बिना अनुमति संचालन पर सीलिंग, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।