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स्वकर नीति के तहत जल्द वसूला जाएगा गृह कर

Fri, 07 Feb 2020 12:57 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 07 Feb 2020 12:57 AM IST
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residence tax willy hurry collected through swaykr planning
सरूरपुर(मेरठ)। स्थानीय नगर पंचायत हर्रा और खिवाई में पहली बार गृहकर निर्धारित किया जाएगा। नगर पंचायत प्रशासन द्वारा मकानों व दुकानों के सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है, जिस पर आपत्तियां मांगी गई हैं। आपत्तियों का निस्तारण जल्द पूरा किया जाएगा।
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नगर पंचायत हर्रा और खिवाई में अभी तक कर का निर्धारण नहीं किया गया था। नगर पंचायत प्रशासन द्वारा स्वकर नीति के निर्धारण करने के लिए सर्वे कराया गया। हर्रा अधिशासी अधिकारी पवित्रा त्रिपाठी ने बताया कि टीम ने नगर में घरों और दुकानों का सर्वे किया। इसमें गूगल मैप की मदद ली गई। अभी तक व्यापारियों और मकान मालिकों को अपने घर का प्रमाणपत्र बनवाने के लिए तहसील के चक्कर लगाना पड़ता था। कर निर्धारण हो जाने से हर दुकान और मकान मालिकों के नाम नगर पंचायत में दर्ज हो जाएंगे। एक अप्रैल 2019 से नगरवासियों से कर लिया जाएगा। ईओ ने बताया कि नगर पंचायत की एक आधिकारिक वेबसाइट भी बनाई गई है। जहां नगर पंचायत द्वारा कराए जा रहे कार्यों और बजट का ब्यौरा अपलोड किया गया है। जल्द ही ऑनलाइन परिवार रजिस्टर की नकल देने की सुविधा शुरू होगी। परिवार रजिस्टर अपडेट किया जा रहा है।
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ये है स्वकर नीति --
स्वकर प्रक्रिया के अंतर्गत सभी भवन स्वामी अपने भवनों का कर स्वयं निर्धारित करेंगे। इस प्रक्रिया के तहत सड़क की चौड़ाई के अनुसार सर्किल रेट के आधार पर कर निर्धारित होगा। अभी तक नगर पंचायत मकान की किराएदारी के आधार पर गृहकर का निर्धारण करता था। गृह कर घटाने-बढ़ाने का अधिकार था। कभी-कभी समिति पर गृह निरीक्षण के दौरान कर कम करने को लेकर उंगलियां उठती थीं। कर निर्धारण में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से प्रदेश शासन ने 2011 में स्व कर प्रणाली लागू की है।
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तथ्य छुपाने पर जुर्माना
स्वकर निर्धारण प्रणाली लागू होने से सर्किल रेट, सड़क की चौड़ाई को मानक बनाकर भवन के कवर्ड एरिया का कर निर्धारण किया जाएगा। नागरिकों को चाहिए कि वह स्वयं कर का निर्धारण करें। यदि कोई कर निर्धारण में तथ्य छिपाता है तो उसके खिलाफ जुर्माना का भी प्रावधान है। - सुनीता सिंह, प्रभारी ईओ, खिवाई।
इन भवनों के लिए छूट
- 10 वर्ष तक के पुराने भवनों के लिए वार्षिक मूल्यांकन में 25 प्रतिशत की छूट अनुमन्य, 10 से 20 वर्ष तक पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 32.5 प्रतिशत छूट, यदि 20 वर्ष से अधिक पुराने भवन बने हैं तो वार्षिक मूल्यांकन में 40 प्रतिशत की छूट होगी।
कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें
आवासीय भवन यदि किराए पर हैं, 10 वर्ष पुराना है तो वार्षिक मूल्यांकन में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाएगी। 10 से 20 वर्ष के बीच की अवधि पर वार्षिक मूल्यांकन में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि, यदि 20 वर्ष से अधिक पुराना भवन है तो वार्षिक मूल्यांकन यथावत रहेगा।

इनकी जेब पर ज्यादा भार
24 फीट से अधिक चौड़ी यदि सड़क है और वहां आरसीसी छत का मकान बना है तो 90 पैसा प्रति स्क्वायर फीट, ईंट की छत होने पर 70 पैसा प्रति स्क्वायर फीट, कच्चे मकान पर 65 पैसे प्रति स्क्वायर फीट, 12 से 24 फीट चौड़ी सड़क व आरसीसी छत होने पर 70 पैसा प्रति स्क्वायर फीट प्रति माह के दर से देय होगा।
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