फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Reply sought from Municipal Corporation Meerut on eviction order against housing society

हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ बेदखली आदेश पर नगर निगम मेरठ से जवाब तलब

Sat, 09 Aug 2025 02:08 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 09 Aug 2025 02:08 AM IST
विज्ञापन
Reply sought from Municipal Corporation Meerut on eviction order against housing society
प्रयागराज।
विज्ञापन

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ की एक हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ बेदखली के आदेश पर सरकार व नगर निगम से तीन हफ्ते में जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने सोसाइटी की ओर से बेदखली आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया है। सोसाइटी के अधिवक्ता ने दलील दी कि बेदखली आदेश दुर्भावनापूर्ण है। याची के प्रत्यावेदन पर विचार किए बिना पारित कर दिया गया है। लिहाजा, जब तक प्रत्यावेदन पर फैसला नहीं लिया जाता तब तक जमीन से बेदखली की कार्रवाई नहीं की जाए।
वहीं, नगर निगम की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि औरंगशाहपुर डिग्गी स्थित करोड़ों की सरकारी संपत्ति को लेकर सिविल कोर्ट ने पहले ही यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे रखा है। साथ ही तीसरे पक्षकार के हित सृजित करने पर भी रोक लगाई है। इसके बावजूद सोसाइटी कथित रूप से जमीन की बिक्री कर रही है, जो कोर्ट के आदेशों की अवमानना है।
विज्ञापन

राज्य सरकार मामले की उच्च स्तरीय जांच करवा रही है। इसी आधार पर अपर आयुक्त ने बेदखली का वैधानिक आदेश पारित किया है। इसमें कि विधिक त्रुटि नहीं है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed