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यूपी: जिले में पहली बार हुई किसी अपराधी की संपत्ति कुर्क, ये है 19 साल की काली कमाई का राज

Sun, 29 Sep 2019 04:31 PM IST
कपिल kapil सुनील सैनी, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
सुनील सैनी, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Sun, 29 Sep 2019 04:31 PM IST
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Property has seized of criminal Gopal of first time in Muzaffarnagar district
आरोपी के मकान पर कुर्की का नोटिस चस्पा करती पुलिस - फोटो : अमर उजाला

अपराध जगत में सक्रिय होने के बाद लगातार 19 साल तक अवैध धंधों से की गई काली कमाई को गांव बढ़ीवाला निवासी असलहा तस्कर गोपाल ने महज 16 दिन तक चली पुलिस-प्रशासन की कार्रवाई में गंवा दिया। जनपद में पहली बार किसी अपराधी के खिलाफ संपत्ति कुर्की की यह कार्रवाई की गई है।

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छपार थाना क्षेत्र के गांव बढ़ीवाला निवासी गोपाल पुत्र रूल्हा सिंह का आपराधिक सफर वर्ष 2000 से शुरू हुआ था, जब सात नवंबर को उसे छपार थाना पुलिस ने तमंचे बनाते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजा। इसके बाद गोपाल अवैध असलहा का निर्माण करने व उन्हें अपराधियों को सप्लाई करने के धंधे में पूरी तरह आ गया और अपना एक गैंग भी बना लिया।
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इस अवधि में गोपाल के खिलाफ नौ मुकदमे छपार और एक मुकदमा खतौली कोतवाली में पंजीकृत हुआ। हाल में उसे दिसंबर-2018 को छपार थाना पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिसमें उसे पैर में गोली भी लगी थी। कुछ दिन पूर्व ही वह जमानत पर जेल से छूटकर आया था। अपने 19 साल लंबे आपराधिक सफर के दौरान ही गोपाल ने गांव निवासी रविप्तंद्रपाल से पहले 18 नवंबर 2015 को और फिर 20 अगस्त 2016 को अपनी पत्नी हुस्नकली के नाम से 3.75 बीघा जमीन खरीदी।
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दिसंबर-18 में मुठभेड़ में गिरफ्तार होकर जेल जाने के बाद गोपाल पर लगाई गई गैंगस्टर की जांच एसओ चरथावल सूबे सिंह यादव को सौंपी गई। जांच पूरी कर एसओ सूबे सिंह ने अपराध से अर्जित की गई उक्त 3.75 बीघा जमीन की जानकारी 12 सितंबर 2019 को एसएसपी अभिषेक यादव को जांच रिपोर्ट के माध्यम से दी।

वहीं एसएसपी ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर 23 सितंबर को डीएम सेल्वा कुमारी जे को गोपाल की उक्त जमीन कुर्क करने की संस्तुति की, जिस पर डीएम ने 25 सितंबर को यह संपत्ति कुर्क करने के आदेश कर दिए। इसके बाद शनिवार को भारी फोर्स के साथ मुनादी कराकर आरोपी गोपाल की पत्नी हुस्नकली के नाम पर दर्ज करीब 22 लाख बाजारी कीमत की यह संपत्ति कुर्क कर ली गई।

यह भी पढ़ें: बड़ी कार्रवाई: असलहा तस्कर की 22 लाख की संपत्ति कुर्क, आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं 10 मुकदमे

अब रह गए एक मकान व ढाई बीघा जमीन

तस्करी के धंधे से जुड़े गोपाल पुत्र रूल्हा सिंह की पत्नी हुस्नकली के नाम पर दर्ज 3.75 बीघा जमीन कुर्क कर लिए जाने के बाद उसके पास अब मात्र ढाई बीघा पुश्तैनी जमीन और एक पक्का मकान ही शेष रह गया है। अपराध जगत से 19 साल में जुटाई गई काली कमाई को प्रशासन ने महज 16 दिन की कार्रवाई में कुर्क कर आर्थिक रूप से आरोपी गोपाल की कमर तोड़ दी है।

तीन माह तक कर सकते हैं डीएम के समक्ष आपत्ति

तस्कर गोपाल पुत्र रूल्हा सिंह की पत्नी हुस्नकली के नाम से खरीदी गई करीब 22 लाख रुपये कीमत की 3.75 बीघा जमीन को कुर्क करने के बाद आरोपी द्वारा अगले तीन माह की अवधि में इसे लेकर डीएम के समक्ष आपत्ति दर्ज की जा सकती है। 25 सितंबर को जारी किए गए आदेश के माध्यम से डीएम सेल्वा कुमारी जे के आदेश के अनुसार यदि इस अवधि में किसी तरह की आपत्ति दाखिल नहीं की जाती तो जमीन पर पूरी तरह से प्रशासन का अधिकार हो जाएगा।

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