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Meerut News: हाई स्कूल के फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले सिपाही को 7 साल की सजा
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मेरठ। थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र में वर्ष 1991 में हाईस्कूल के फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर पीएसी में भर्ती होने के मामले में अदालत ने आरोपी शिव सिंह को दोषी करार देते हुए सात साल के कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसीजेएम-07 की अदालत ने 35 साल बाद निर्णय सुनाया।
अभियोजन के अनुसार, मथुरा जनपद के थाना फरह के गांव महुआ निवासी शिव सिंह ने हाईस्कूल का फर्जी प्रमाणपत्र लगाकर छठी वाहिनी पीएसी मेरठ में आरक्षी पद हासिल कर लिया था। इस मामले में 24 जून, 1991 को सेना नायक धर्मपाल सिंह की तहरीर पर थाना कंकरखेड़ा में शिव सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया गया था। विवेचना के बाद 14 जुलाई 1991 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
लंबी सुनवाई के बाद एसीजेएम-07 मेरठ की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी शिव सिंह को दोषी पाते हुए सात वर्ष के साधारण कारावास तथा 11 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
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अभियोजन के अनुसार, मथुरा जनपद के थाना फरह के गांव महुआ निवासी शिव सिंह ने हाईस्कूल का फर्जी प्रमाणपत्र लगाकर छठी वाहिनी पीएसी मेरठ में आरक्षी पद हासिल कर लिया था। इस मामले में 24 जून, 1991 को सेना नायक धर्मपाल सिंह की तहरीर पर थाना कंकरखेड़ा में शिव सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया गया था। विवेचना के बाद 14 जुलाई 1991 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
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लंबी सुनवाई के बाद एसीजेएम-07 मेरठ की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी शिव सिंह को दोषी पाते हुए सात वर्ष के साधारण कारावास तथा 11 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
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