पेद्दा हत्याकांड: अब नहीं चलेगा भाजपा नेता एश्वर्य चौधरी पर केस, ये रही बड़ी वजह
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छेड़छाड़ के विवाद में गांव पेद्दा में हुए तिहरे हत्याकांड में भाजपा नेता एश्वर्य चौधरी पर अब केस नहीं चलेगा। हाईकोर्ट ने पूर्व में दिए गए एडीजे बिजनौर के आदेश को निरस्त करते हुए केस वापस लेने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने एश्वर्य चौधरी से केस वापस लेने के लिए एडीजे की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसे एडीजे ने नामंजूर कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ ही सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसका बुधवार को निस्तारण कर दिया गया है।
थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के गांव पेद्दा में 16 सितंबर 2016 को छेड़छाड़ को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए थे। गांव पेद्दा व नया गांव के एक समुदाय के लोगों ने हाथों में तमंचे, राइफल आदि लेकर दूसरे समुदाय के घरों पर धावा बोल दिया था। एक पक्ष की ओर से जमकर फायरिंग, पथराव व मारपीट की गई थी। विवाद में गोली लगने से 32 वर्षीय अहसान की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि उसके बड़े भाई अनीसुद्दीन ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया था। अनीसुद्दीन के 17 साल के भतीजे सरफराज की मेरठ ले जाते समय मौत हो गई थी।
इस घटना में गोली लगने व पथराव में शाहनवाज, मोहम्मद सलीम, सलाउद्दीन, मुनीजा, मोहम्मद अनवार, फुरकान, शादाब, फरहीन, जरीना, शाहरुख, गुलफाम, अहसान की एक साल की बेटी इशा घायल हो गए थे। इस हत्याकांड से जिले में माहौल गरम हो गया था। कई जनपदों की पुलिस व पीएसी जिले में तैनात की गई थी। इस मामले में पेद्दा के फुरकान ने संसार सिंह, उसके बेटे नितिन, राजू, पप्पन, नरेश, टीकम सिंह व उसके पुत्र तेजपाल, कोमन, पंकज, अनुज, सतीश, मलखान, प्रेम, बिल्लू, रिंकू, सोनू, कक्कू, ओमपाल, राजपाल, अनिल कुमार, मनोज, टीशू, आकाश निवासीगण पेद्दा, कछपुरा के प्रधान दिलावर सिंह व उसके पुत्र बिट्टन, नया गांव निवासी कुंवर सेन, बिल्लू सहित 28 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
पुलिस ने विवेचना के दौरान युवा भाजपा नेता एश्वर्य चौधरी मौसम, व्यवसायी अरुण कबाड़ी व कार्तिक के नाम शामिल किए थे। उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। एक अक्तूबर 2016 को एश्वर्य ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। इस मामले में अरुण कबाड़ी को पहले ही जमानत मिल चुकी है। एश्वर्य चौधरी को 24 अप्रैल को ही इस केस में जमानत मिली है। एश्वर्य से केस वापस लेने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से एडीजे बिजनौर की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया था। इसमें कहा गया था कि एश्वर्य चौधरी को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते केस में फंसाया गया है। जनहित में एश्वर्य से केस वापस लिया जाए। मगर, एडीजे बिजनौर की अदालत ने इसे जनहित का मामला न मानते हुए 29 अगस्त 2018 को केस वापस लेने को प्रार्थना पत्र को नामंजूर कर दिया था।
इसके बाद प्रदेश सरकार की ओर से एडीजे के आदेश को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई थी। अधिवक्ता भुवनेश कुमार सिंह के अनुसार हाईकोर्ट ने बुधवार को इस याचिका का निस्तारण करते हुए एडीजे बिजनौर के केस वापस न लेने के आदेश को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश राहुल चतुर्वेदी ने एश्वर्य से केस वापस लेने को मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब पेद्दा हत्याकांड में भाजपा नेता एश्वर्य चौधरी पर केस नहीं चलेगा।
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