फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Pedda murder case: High Court order now BJP leader Aishwarya Chaudhary will not be a case

पेद्दा हत्याकांड: अब नहीं चलेगा भाजपा नेता एश्वर्य चौधरी पर केस, ये रही बड़ी वजह

Wed, 15 May 2019 08:38 PM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनौर Published by: कपिल kapil Updated Wed, 15 May 2019 08:38 PM IST
विज्ञापन
Pedda murder case: High Court order now BJP leader Aishwarya Chaudhary will not be a case
एश्वर्य चौधरी मौसम - फोटो : अमर उजाला

छेड़छाड़ के विवाद में गांव पेद्दा में हुए तिहरे हत्याकांड में भाजपा नेता एश्वर्य चौधरी पर अब केस नहीं चलेगा। हाईकोर्ट ने पूर्व में दिए गए एडीजे बिजनौर के आदेश को निरस्त करते हुए केस वापस लेने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने एश्वर्य चौधरी से केस वापस लेने के लिए एडीजे की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसे एडीजे ने नामंजूर कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ ही सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसका बुधवार को निस्तारण कर दिया गया है।

विज्ञापन


थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के गांव पेद्दा में 16 सितंबर 2016 को छेड़छाड़ को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए थे। गांव पेद्दा व नया गांव के एक समुदाय के लोगों ने हाथों में तमंचे, राइफल आदि लेकर दूसरे समुदाय के घरों पर धावा बोल दिया था। एक पक्ष की ओर से जमकर फायरिंग, पथराव व मारपीट की गई थी। विवाद में गोली लगने से 32 वर्षीय अहसान की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि उसके बड़े भाई अनीसुद्दीन ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया था। अनीसुद्दीन के 17 साल के भतीजे सरफराज की मेरठ ले जाते समय मौत हो गई थी। 
विज्ञापन


इस घटना में गोली लगने व पथराव में शाहनवाज, मोहम्मद सलीम, सलाउद्दीन, मुनीजा, मोहम्मद अनवार, फुरकान, शादाब, फरहीन, जरीना, शाहरुख, गुलफाम, अहसान की एक साल की बेटी इशा घायल हो गए थे। इस हत्याकांड से जिले में माहौल गरम हो गया था। कई जनपदों की पुलिस व पीएसी जिले में तैनात की गई थी। इस मामले में पेद्दा के फुरकान ने संसार सिंह, उसके बेटे नितिन, राजू, पप्पन, नरेश, टीकम सिंह व उसके पुत्र तेजपाल, कोमन, पंकज, अनुज, सतीश, मलखान, प्रेम, बिल्लू, रिंकू, सोनू, कक्कू, ओमपाल, राजपाल, अनिल कुमार, मनोज, टीशू, आकाश निवासीगण पेद्दा, कछपुरा के प्रधान दिलावर सिंह व उसके पुत्र बिट्टन, नया गांव निवासी कुंवर सेन, बिल्लू सहित 28 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने विवेचना के दौरान युवा भाजपा नेता एश्वर्य चौधरी मौसम, व्यवसायी अरुण कबाड़ी व कार्तिक के नाम शामिल किए थे। उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। एक अक्तूबर 2016 को एश्वर्य ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। इस मामले में अरुण कबाड़ी को पहले ही जमानत मिल चुकी है। एश्वर्य चौधरी को 24 अप्रैल को ही इस केस में जमानत मिली है। एश्वर्य से केस वापस लेने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से एडीजे बिजनौर की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया था। इसमें कहा गया था कि एश्वर्य चौधरी को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते केस में फंसाया गया है। जनहित में एश्वर्य से केस वापस लिया जाए। मगर, एडीजे बिजनौर की अदालत ने इसे जनहित का मामला न मानते हुए 29 अगस्त 2018 को केस वापस लेने को प्रार्थना पत्र को नामंजूर कर दिया था। 

इसके बाद प्रदेश सरकार की ओर से एडीजे के आदेश को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई थी। अधिवक्ता भुवनेश कुमार सिंह के अनुसार हाईकोर्ट ने बुधवार को इस याचिका का निस्तारण करते हुए एडीजे बिजनौर के केस वापस न लेने के आदेश को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश राहुल चतुर्वेदी ने एश्वर्य से केस वापस लेने को मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब पेद्दा हत्याकांड में भाजपा नेता एश्वर्य चौधरी पर केस नहीं चलेगा।

नोट- इन खबरों के बारे अपकी क्या राय हैं। हमें फेसबुक पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।

शहर से लेकर देश तक की ताजा खबरें व वीडियो देखने लिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें


https://www.facebook.com/AuNewsMeerut/

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed