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अब नये रोस्टर के मुताबिक खुलेगा मवाना का बाजार

Tue, 26 May 2020 01:18 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 26 May 2020 01:18 AM IST
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now mawana market open by new roster
मवाना। एसडीएम ने मंगलवार (आज) से मवाना, हस्तिनापुर, बहसूमा, फलावदा, परीक्षितगढ़ व किठौर के बाजार खुलने का रोस्टर देर शाम जारी कर दिया। जिसमें दुकानें सोमवार व बृहस्पतिवार को छोड़कर प्रतिदिन सुबह सात से दोपहर 12 बजे तक रोस्टर के अनुसार खुलेंगी
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जानकारी हो कि एसडीएम ऋषिराज ने पहले तैयार किए गए रोस्टर को निरस्त करते हुए बृहस्पतिवार को फिर से रोस्टर तैयार कराया था। परंतु उसे भी होल्ड पर रख दिया गया था। शुक्रवार व शनिवार को सभी रोस्टर निरस्त कर केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें मात्र तीन घंटे ही खोली गईं। जिस पर व्यापारियों ने रोष जताया। इस मामले में कुछ व्यापारियों ने काली पट्टी बांधकर अपने फोटो मेसेज के साथ तहसील अधिकारियों व हस्तिनापुर क्षेत्र विधायक दिनेश खटीक को भेजे थे। सोमवार देर शाम फिर से एसडीएम ने मवाना तहसील क्षेत्र अंतर्गत दुकानें सोमवार व बृहस्पतिवार को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 7 से दोपहर 12 तक खोलने का रोस्टर जारी किया।
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ये दुकानें खुलेंगी-
खाद्यान्न, किराना, बेकरी, मिठाई, कन्फेक्शनरी, भडभूजा, सब्जी, फल, अंडे दुकान, रेस्टोरेंट (होम डिलीवरी), ऑटो मोबाइल सेल (कार, स्कूटर, मोटर साइकिल) व रिपयेरिंग वर्क एवं सर्विस स्टेशन, स्पेयर पार्ट्स, साइकिल, मोबाइल रिपेयर, डीटीएच रिचार्ज, खाद, उर्वरक, कृषि यंत्र, बीज, पशु चारा, पशु आहार, आटा चक्की।
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दिनों के अनुसार-
मंगलवार/शुक्रवार - ट्यूबवेल/हैंडपंप की मरम्मत के सामान की दुकान, हार्डवेयर, इलेक्ट्रानिक्स (एसी, फ्रिज, टीवी, पंखे आदि) दुकानें, रिपेयरिंग वर्क, कंप्यूटर की दुकान, विद्युत उपकरण आदि
बुधवार/शनिवार - रेडिमेट गारमेंट, फोम सेंटर, कपड़े, जूते-चप्पल, स्टेशनरी (कॉपी, किताबें, लेखन सामग्री), फोटो स्टेट, मोबाइल रिपेयर, कास्मेटिक स्टोर (बिसात खाना), दोने-पत्तल, बर्तन, ऑटो मोबाइल, टिंबर, लकड़ी, इंशयोरेंस, प्रदूषण, ट्रांसपोर्ट।
रविवार - सेनेट्री, पेंट्स की दुकानें, निर्माण सामग्री, ड्राइक्लिनिंग, लोहार, बढ़ई, दर्जी, सर्राफ की दुकानें, घड़ी, आप्टीकल्स, निर्माण हेतु सामग्री, गिफ्ट की दुकान, फोटोग्राफी।

पेट्रोल पंप लगातार खुलते रहेंगे
उपजिलाधिकारी ऋषिराज ने बताया कि पेट्रोल पंप पहले की तरह लगातार समय अनुसार खुलते रहेंगे। इनके लिए दिन व समय निर्धारित नहीं हैं। वहीं, सभी दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सशर्त खोलने की अनुमति प्रदान की जाएगी। ग्राहकों का नाम, पता व मोबाइल नंबर लिखना होगा। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में दूध एवं मेडिकल सुविधाओं व निजी अस्पतालों का संचालन शासनादेश के अनुक्रम में प्रतिनिधि 24 घंटे रहेगा। दुकानदारों को बिना मास्क के किसी को सामान न देना सुनिश्चित करना होगा।
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