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एसपी देहात, सीओ सहित छह पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी
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एसपी देहात, सीओ सहित छह पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी
मेरठ। हत्या के एक मामले में फर्जी और गलत पुलिस कार्यवाही करने के आरोप में अनन्य विशेष न्यायालय अनुसचित जाति/जनजाति अधिनियम मेरठ ने सात अक्टूबर को एसपी देहात, सीओ, एसओ, एसएसआई, दो कांस्टेबिल व पांच व्यक्तियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। मामला थाना सरधना में 12 फरवरी 2018 को हुई एक हत्या से जुड़ा है।
गांव झिटकरी थाना सरधना के रहने वाले संत सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल बक्शी ने अपर जिला जज स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट की अदालत में वाद दायर किया। इसमें आरोप लगाया कि 12 फरवरी, 2018 को गांव के बबलू की हत्या हो गई थी। इसका पंचनामा भरा गया था। घटना में तत्कालीन एसओ, एसएसआई, एसपी देहात, सीओ भी पहुंचे थे। संत सिंह को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में संत सिंह को फर्जी तरीके से फंसाने के आरोप पुलिस पर लगे थे। घटना से संबंधित जानकारियां आरटीआई एक्ट के तहत संत सिंह और अन्य द्वारा एकत्रित की गई।
इन सूचनाओं के तथ्य पुलिस की विवेचना से अलग थे। इन तथ्यों के साथ प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया गया। न्यायालय ने ुए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, तत्कालीन पुलिस क्षेत्राधिकारी सरधना क्षेत्र संतोष कुमार सिंह, एसएसआई, मुकेश कुमार, एसओ धर्मेंद्र सिंह राठौर, कांस्टेबल अवधेश, कांस्टेबल टिंकू, झिटकरी के महेंद्र सिंह, शेखर, मोहन, दयानंद और सुंदर को नोटिस जारी कर चार अक्तूबर को अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।
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मेरठ। हत्या के एक मामले में फर्जी और गलत पुलिस कार्यवाही करने के आरोप में अनन्य विशेष न्यायालय अनुसचित जाति/जनजाति अधिनियम मेरठ ने सात अक्टूबर को एसपी देहात, सीओ, एसओ, एसएसआई, दो कांस्टेबिल व पांच व्यक्तियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। मामला थाना सरधना में 12 फरवरी 2018 को हुई एक हत्या से जुड़ा है।
गांव झिटकरी थाना सरधना के रहने वाले संत सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल बक्शी ने अपर जिला जज स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट की अदालत में वाद दायर किया। इसमें आरोप लगाया कि 12 फरवरी, 2018 को गांव के बबलू की हत्या हो गई थी। इसका पंचनामा भरा गया था। घटना में तत्कालीन एसओ, एसएसआई, एसपी देहात, सीओ भी पहुंचे थे। संत सिंह को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में संत सिंह को फर्जी तरीके से फंसाने के आरोप पुलिस पर लगे थे। घटना से संबंधित जानकारियां आरटीआई एक्ट के तहत संत सिंह और अन्य द्वारा एकत्रित की गई।
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इन सूचनाओं के तथ्य पुलिस की विवेचना से अलग थे। इन तथ्यों के साथ प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया गया। न्यायालय ने ुए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, तत्कालीन पुलिस क्षेत्राधिकारी सरधना क्षेत्र संतोष कुमार सिंह, एसएसआई, मुकेश कुमार, एसओ धर्मेंद्र सिंह राठौर, कांस्टेबल अवधेश, कांस्टेबल टिंकू, झिटकरी के महेंद्र सिंह, शेखर, मोहन, दयानंद और सुंदर को नोटिस जारी कर चार अक्तूबर को अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।
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