{"_id":"ac4755b386372aec6bb7633ed44ce1cc","slug":"nagar-nigam-meerut-hindi-news-6","type":"story","status":"publish","title_hn":"कुत्ता पालना है तो नगर निगम से लेना होगा लाइसेंस ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कुत्ता पालना है तो नगर निगम से लेना होगा लाइसेंस
ब्यूरो/अमर उजाला, मेरठ
Updated Sun, 27 Dec 2015 01:11 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अगर अब किसी को कुत्ता पालना है तो उसको नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। यह निर्णय शनिवार को नगर निगम कार्यकारिणी की पुनरीक्षित बजट बैठक में लिया गया।
कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ कि अब कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए नगर निगम में निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
हालांकि यह प्रस्ताव आगामी 31 दिसंबर को होने वाली नगर निगम बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। बोर्ड में पास होने के बाद ही अंतिम निर्णय होगा। साथ ही यह भी फैसला लिया जाएगा कि अगर कोई लाइसेंस लिए बिना कुत्ता पालता है तो उस पर कितना जुर्माना लगेगा।
विज्ञापन
कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ कि अब कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए नगर निगम में निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
हालांकि यह प्रस्ताव आगामी 31 दिसंबर को होने वाली नगर निगम बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। बोर्ड में पास होने के बाद ही अंतिम निर्णय होगा। साथ ही यह भी फैसला लिया जाएगा कि अगर कोई लाइसेंस लिए बिना कुत्ता पालता है तो उस पर कितना जुर्माना लगेगा।