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अदालत ने ग्राम प्रधान सहित 16 आरोपियों को सुनाई तीन-तीन साल की सजा, ये है मामला
Tue, 19 Mar 2019 11:22 PM IST
कपिल kapil
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत
Published by: कपिल kapil
Updated Tue, 19 Mar 2019 11:22 PM IST
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फाइल फोटो
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एडीजे (फास्ट ट्रैक द्वितीय) आबिद शमीम ने चांदीनगर थाना क्षेत्र के गढ़ी कलंजरी में साढ़े तीन साल पहले अवैध मिट्टी खनन को लेकर पुलिस से मारपीट, जीप में तोड़फोड़ कर जेसीबी छुड़ाकर ले जाने के मामले में ग्राम प्रधान सहित 16 अभियुक्तों को तीन-तीन साल की सजा और 4.88 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही धारा 307 में सभी अभियुक्तों को दोष मुक्त कर दिया। मामला यूपी के बागपत जनपद का है।
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एडीजीसी फौजदारी अनुज ढाका ने बताया कि गढ़ी कलंजरी गांव में दो अगस्त 2015 को अवैध मिट्टी खनन की सूचना पर तत्कालीन चांदीनगर थानाध्यक्ष अशोक यादव, एचसीपी शिवराज, कंछी लाल, कांस्टेबल अमित कुमार, सूरजपाल, सुंदर पाल राकेश कुमार, विक्रम सिंह ने किसान रतीराम पुत्र टेकचंद के खेत में छापा मारकर जेसीबी पकड़ी। जबकि चालक भागने में कामयाब रहा। पुलिस टीम जेसीबी को थाने ले जाने लगी तो तभी गांव के 50-60 लोगों ने लाठी-डंडों व सरियों से पुलिस पर हमला बोल दिया। इससे टीम के सभी पुलिस कर्मी घायल हो गए। साथ ही ग्रामीणों ने पुलिस जीप में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस कर्मियों ने मौके से भागकर जान बचाई। आरोपी लोग पुलिस टीम से जेसीबी छुड़ाकर ले गए।
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वहीं बाद में थानाध्यक्ष ने ग्राम प्रधान निर्दोष, मनोज, सुनील, बबलू, मेम पाल, कुन्ना, रतीराम, सूरज, अनिल, हरेंद्र, गप्पल, अजीत, दीपक उर्फ रोहित, गजेंद्र, मनीष, जयवीर समेत 40-50 लोगों के खिलाफ धारा 147, 149, 307, 504, 332, 353, 427 आईपीसी, 7 क्रिमनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, 4/21 खनन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने नामजद 16 अभियुक्त खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। यह मुकदमा एडीजे फास्ट ट्रैक द्वितीय आबिद शमीम की कोर्ट में चला। पुलिस ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में छह गवाह पेश किए।
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