तेजवीर हत्याकांड: भाई ने गन्ने की ट्रॉली निकालने से रोका तो चढ़ा दिया ट्रैक्टर-ट्रॉली, आरोपी सुखपाल को उम्रकैद
मुजफ्फरनगर के शाहपुर में तेजवीर सैनी की हत्या के मामले में अदालत ने उनके सगे भाई सुखपाल सैनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। खेत से गन्ने की ट्रॉली निकालने के विवाद में ट्रैक्टर-ट्रॉली चढ़ाने का आरोप था।
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मुजफ्फरनगर के शाहपुर कस्बे में तेजवीर सैनी की हत्या के मामले में अदालत ने उनके सगे भाई सुखपाल सैनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-3 के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने मंगलवार को फैसला सुनाया। मामला वर्ष 2023 में खेत से गन्ने की ट्रॉली निकालने को लेकर हुए विवाद के बाद सामने आया था।
खेत से ट्रॉली निकालने का विरोध करने पर हुआ विवाद
वादी सोनू सैनी ने 22 अप्रैल 2023 को शाहपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि सुखपाल और उसके अन्य साथी जबरन खेत से गन्ने की ट्रॉली निकाल रहे थे। वादी के पिता तेजवीर सैनी ने इसका विरोध किया। इसी बात को लेकर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी।
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ट्रैक्टर-ट्रॉली चढ़ाने से हुई थी मौत
मामले के अनुसार, विवाद के दौरान मुख्य आरोपी सुखपाल ने तेजवीर सैनी पर ट्रैक्टर-ट्रॉली चढ़ा दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन और अन्य लोग उन्हें उपचार के लिए अस्पताल लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।
12 अगस्त को दोष सिद्ध, मंगलवार को सुनाई उम्रकैद
मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने 12 अगस्त को सुखपाल सैनी को दोषी ठहराया था। मंगलवार को अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फैसले के बाद पीड़ित परिवार को लंबे समय से चल रहे मामले में न्याय मिलने की उम्मीद पूरी हुई।