फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut: Lover refused to marry, girlfriend sent notice by courier and warned of legal action

दिलचस्प मामला: प्रेमी का शादी से इन्कार, प्रेमिका ने कूरियर के जरिए भेजा नोटिस, कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी

Wed, 28 Jun 2023 03:10 AM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मेरठ
अमर उजाला ब्यूरो, मेरठ Published by: कपिल kapil Updated Wed, 28 Jun 2023 03:10 AM IST
सार

UP News : मेरठ में एक दिलचस्प मामला सामने आया है। प्रेमी ने शादी से इन्कार किया तो प्रेमिका ने कूरियर के जरिए नोटिस भेज दिया। साथ ही कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

विज्ञापन
Meerut: Lover refused to marry, girlfriend sent notice by courier and warned of legal action
सांकेतिक तस्वीर।

विस्तार

दो साल तक प्रेम-प्रसंग के बाद शादी से इन्कार किया तो प्रेमिका ने प्रेमी को नोटिस भेज दिया। कूरियर के माध्यम से भेजे गए नोटिस में चेतावनी दी गई है कि 15 दिन में शादी नहीं की तो वह प्रेमी पर कानूनी कार्रवाई कराएगी।

विज्ञापन


मंगल पांडे नगर के रहने वाला युवक दिल्ली की एक कंपनी में नौकरी करता है। वहां उसकी मुलाकात दिल्ली के हौज खास निवासी युवती से हुई। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और मामला प्रेम-प्रसंग तक पहुंच गया। करीब एक माह पहले युवक ने अपने परिजनों के सामने प्रेमिका से शादी की बात रखी, लेकिन परिजनों ने शादी से इन्कार कर दिया। 
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: महंगाई की मार: मिर्च हुई और तीखी, खीरा व लाल टमाटर भी पहुंच से बाहर, थोक से लेकर फुटकर तक बढ़े सब्जियों के दाम

विज्ञापन
विज्ञापन

इसके बाद प्रेमी ने भी परिजनों के दबाव में आकर प्रेमिका को मना कर दिया। युवक ने कहा कि वह उससे शादी नहीं कर सकता।

यह भी पढ़ें: Weather News: मानसून की पहली बारिश ने गर्मी से दी राहत, सुहावना हुआ मौसम, जानें- आगे कैसा रहेगा मौसम का हाल

प्रेमिका ने काफी दबाव डाला, लेकिन शादी को लेकर बात नहीं बन सकी। अब तीन दिन पहले ही प्रेमी के घर पर कूरियर पहुंचा। इसमें कोर्ट नोटिस था और वह प्रेमिका की तरफ से भेजा गया था। प्रेमिका ने नोटिस में दोनों के संबंधों के बारे में लिखा हुआ था। साथ ही यह भी लिखा था कि यदि 15 दिन में शादी नहीं की तो मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed