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Meerut: सौरभ-मुस्कान जैसा मामला... पति की हत्या करने वाली पत्नी और प्रेमी समेत कोर्ट ने चार को सुनाई ये सजा

Mon, 28 Jul 2025 10:05 PM IST
मोहम्मद मुस्तकीम अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: मोहम्मद मुस्तकीम Updated Mon, 28 Jul 2025 10:05 PM IST
सार

ब्रह्मपुरी के मोहल्ला पंजाया निवासी देवेंद्र का पहले अपहरण किया गया। उसके बाद गला घोंटकर गंगनहर में शव फेंक दिया था। उसकी मां ने इंसाफ की लड़ाई लड़ी और कोर्ट ने दोषियों को सजा से दंडित किया। 

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Meerut: Court awarded this punishment to four including wife and lover who murdered her husband
सजा होने के बाद जेल जाती पत्नी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ब्रह्मपुरी क्षेत्र में साढ़े 12 वर्ष पूर्व हुए देवेंद्र हत्याकांड में कोर्ट ने पत्नी रजनी, उसके प्रेमी गौरव और वीनू कुम्हार व विपिन त्यागी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट कल्पना चौहान ने सभी दोषियों पर 70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। ये केस भी ब्रह्मपुरी के सौरभ हत्याकांड से मिलता जुलता है, जिसमें मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या की थी। 
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Meerut: Court awarded this punishment to four including wife and lover who murdered her husband
सजा होने के बाद जेल जाते हत्यारे। - फोटो : अमर उजाला
ब्रह्मपुरी क्षेत्र के मोहल्ला पंजाया निवासी देवेंद्र दिल्ली रोड स्थित मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में कार्यरत था। 23 फरवरी 2013 को देवेंद्र लापता हो गया और ड्यूटी से घर नहीं लौटा। मां रामवती ने देवेंद्र की पत्नी रजनी और उसके प्रेमी गौरव निवासी माधवपुरम सेक्टर एक के खिलाफ अपहरण कर हत्या का आरोप लगाया था। इसकी शिकायत रामवती ने एडीजी एनसीआर ओपी सिंह से की थी। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और गौरव व रजनी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक, प्रेम संबंधों का विरोध करने पर रजनी ने अपने प्रेमी गौरव और उसके दोस्तों से पति देवेंद्र की हत्या कराई थी।
 
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गौरव के दोस्तों को एक लाख रुपये देने का आश्वासन दिया गया था। इसके बाद गौरव ने एक इंडिका कार ली और अपने दोस्त वीनू कुम्हार, विपिन त्यागी व अन्य के साथ मिलकर 23 फरवरी की शाम देवेंद्र का दिल्ली चुंगी से अपहरण कर लिया। घटना वाली रात में ही गौरव व उसके साथियों ने देवेंद्र की गला घोंट कर हत्या कर शव जानी गंगनहर में फेंक दिया था। 14 दिन बाद उसका शव गंगनहर से बरामद हुआ था।
 
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वीनू की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त इंडिका कार माधवपुरम सेक्टर तीन से बरामद की गई थी। इस मामले में गौरव के दोस्त अंकित और प्रशांत के नाम भी प्रकाश में आए थे। सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने के बाद पुलिस ने मामले में 28 मई 2013 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। अंकित और प्रशांत को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। सोमवार को न्यायालय ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर चारों दोषियों को सजा सुनाई।
 

अपहरण व पॉक्सो एक्ट के दोषी को साढ़े तीन वर्ष का कारावास
सरधना के एक गांव से 15 वर्षीय किशोरी के अपहरण के मामले में दोषी सागर को न्यायालय अपर जिला जज संगीता ने साढ़े तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। मई 2016 में किशोरी के पिता ने सागर और विजय के खिलाफ पुत्री का बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले जाने और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान विजय की नामजदगी गलत पाई गई। जबकि सागर के खिलाफ धाराओं में साक्ष्य प्रमाणित हुए। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर सोमवार को न्यायालय ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई। 

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