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Meerut News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

Mon, 31 Aug 2026 09:55 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 09:55 PM IST
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Man convicted of raping teenage girl sentenced to 10 years in prison
- दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। लिसाड़ी गेट क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने, दुष्कर्म करने और धमकी देने के मामले में आरोपी फरदीन को अदालत ने दोषी करार दिया है। सोमवार को एडीजे पॉक्सो-1 कोर्ट ने उसे 10 वर्ष का कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन के अनुसार, लिसाड़ी गेट क्षेत्र निवासी पिता ने 2022 में थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया था कि ब्रह्मपुरी निवासी फरदीन उनकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया। आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और उसे जान से मारने की धमकी दी थी। तहरीर के आधार पर दिसंबर 2022 को थाना लिसाड़ी गेट में फरदीन के खिलाफ पोक्सो एक्ट, मारपीट व धमकी देने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद जनवरी 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। दोनों पक्षों को सुनते हुए सोमवार को अदालत ने आरोपी फरदीन को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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