{"_id":"5818dfbf4f1c1bb93143679a","slug":"mahila-aayog","type":"story","status":"publish","title_hn":"महिला आयोग ने रुकवाई नाबालिग की शादी ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
महिला आयोग ने रुकवाई नाबालिग की शादी
अमर उजाला ब्यूरों
Updated Wed, 02 Nov 2016 01:38 AM IST
विज्ञापन
फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
देश की राजधानी में सजग पड़ोसी के चलते एक नाबालिग लड़की शादी के बंधन में बंधने से बच गई। नवीं कक्षा की छात्रा (15 वर्ष) की शादी होने की जानकारी पड़ोसी ने दी। जिस पर दिल्ली महिला आयोग की टीम मौके पर पहुंच गई। आयोग सदस्यों ने शादी रुकवा दी। आयोग ने पीड़िता के परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बारात मेरठ से दिल्ली गई थी। महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के मुताबिक थाना फर्श बाजार स्थित न्यू संजय अमर कॉलोनी में इस नाबालिग लड़की के परिजन मेरठ के लड़के से उसका निकाह करने जा रहे थे। बारात मेरठ से आ रही थी।
आयोग के सदस्यों ने परिजनों को समझाया कि 18 आयु वर्ग से पहले शादी करना कानूनी जुर्म है। इसलिए यदि यह शादी होती है तो कानून के तहत सजा भी मिलेगी। हालांकि बाद में परिजन मान गए। स्वाति का कहना है कि यदि पड़ोसी इस मामले की जानकारी आयोग हेल्पलाइन पर नहीं देते तो शादी हो जाती। इसलिए पीड़िता के परिजनों के खिलाफ नाबालिग की शादी करने की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया गया है।
आयोग के सदस्यों ने परिजनों को समझाया कि 18 आयु वर्ग से पहले शादी करना कानूनी जुर्म है। इसलिए यदि यह शादी होती है तो कानून के तहत सजा भी मिलेगी। हालांकि बाद में परिजन मान गए। स्वाति का कहना है कि यदि पड़ोसी इस मामले की जानकारी आयोग हेल्पलाइन पर नहीं देते तो शादी हो जाती। इसलिए पीड़िता के परिजनों के खिलाफ नाबालिग की शादी करने की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया गया है।
विज्ञापन