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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Life imprisonment to the accused of raping a deranged teenager

Meerut News: विक्षिप्त किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

Tue, 10 Dec 2024 02:01 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 10 Dec 2024 02:01 AM IST
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Life imprisonment to the accused of raping a deranged teenager
मवाना (मेरठ)। विक्षिप्त किशोरी के साथ बलात्कार के करीब ढाई वर्ष पुराने मामले में दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने विनोद उर्फ खलील को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 21 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
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सीओ अभिषेक पटेल ने बताया कि थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 18 मार्च 2022 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि विनोद उर्फ खलील पुत्र पूरन सैनी ने उसकी 14 वर्ष की पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी को 19 मार्च 2022 को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध 8 मई 2022 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर मुजरिम को सजा सुनाई। संवाद
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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कारावास
मेरठ। भावनपुर क्षेत्र में किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के सात वर्ष पुराने मामले में न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट द्वितीय ने दोषी पाए जाने पर देवा को सात वर्ष तीन माह के कारावास की सजा सुनाई। 10 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है।
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सीओ सदर देहात नवीना शुक्ला ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 14 दिसंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि देवा, सचिन और पिंटू उसकी नाबालिग पुत्र को बहला-फुसलाकर ले गए। विवेचना के दौरान मुकदमे में आईपीसी की धारा 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो अधिनियम की बढ़ोतरी की गई। धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम हटा दी गई। सचिन और पिंटू मामले में बरी हो गए थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने देवा को सजा सुनाई। संवाद
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