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Meerut News: पत्नी की हत्या में अनूप को आजीवन कारावास

Sun, 01 Sep 2024 01:03 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 01 Sep 2024 01:03 AM IST
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Life imprisonment to Anoop for murder of wife
संवाद न्यूज एजेंसी
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बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ला ने अपनी पत्नी की हत्या का दोषी पाते हुए अनूप यादव को आजीवन कारावास एवं पचास हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
बिजनौर के मोहल्ला बुखारा निवासी सुरेश चंद यादव ने थाना शिवाला कला में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी पुत्री अंजू यादव की शादी सात मार्च 2014 को अनूप यादव निवासी ग्राम अजूपुरा थाना शिवाला से की थी। अंजू का पति अनूप यादव अक्सर उससे मारपीट करता रहता था। अनूप के परिवार में उसके घर वाले विक्रम, चमन, अमन भी अनूप का सहयोग करते थे। चमन की पत्नी भी सहयोगी थी।
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15 अक्तूबर 2021 की रात्रि में अनूप एवं उसके के परिजनों ने मिलकर अंजू से मारपीट की और उसकी हत्या कर दी। इसकी सूचना अंजु के मौत सूचना अंजू के परिजनों को नहीं दी गई। गांव वालों से सूचना मिली कि अंजू की हत्या कर दी गई है। उसकी लाश घर पड़ी है। अभियोजन कर्ता मुकेश चौहान ने बताया कि इस मामले में अनूप एवं उसके परिजन पंचायतनामा के समय गायब हो गए तथा अंतिम संस्कार में भी भाग नहीं लिया।
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पुलिस ने इस हत्या में प्रयुक्त डंडा अनूप यादव की निशानदेही पर बरामद किया। कोर्ट ने इस मामले में अनूप यादव को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी माना। जिसे 302 आईपीसी में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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