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टेलर मास्टर की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास
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मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पवन कुमार शुक्ला ने टेलर मास्टर मुरसलीम की हत्या के दोष में दोषी सुल्तान जसवंतनगर मलियाना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार टीपीनगर क्षेत्र के शंभूनगर निवासी इसरार ने थाना कंकरखेड़ा में अपने भाई की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसका भाई मुरसलीन ग्राम पांचली बागपत रोड में सिलाई की दुकान करता है। 13 मार्च 2018 को उसका भाई मुरसलीम सुबह 9:00 बजे अपनी दुकान के लिए गया था। वह शाम को लौटकर नहीं आया। काफी तलाश करने पर उसके भाई का शव रात्रि में 9:00 बजे खडौली गांव के पास मिला था। कंकरखेड़ा पुलिस ने जांच की। विवेचना के दौरान आरोपी सुल्तान का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने जांच उपरांत आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस मुकदमे की सुनवाई न्यायालय अपर जिला जल विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार अधिनियम में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखकर आरोपी को सुल्तान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार टीपीनगर क्षेत्र के शंभूनगर निवासी इसरार ने थाना कंकरखेड़ा में अपने भाई की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसका भाई मुरसलीन ग्राम पांचली बागपत रोड में सिलाई की दुकान करता है। 13 मार्च 2018 को उसका भाई मुरसलीम सुबह 9:00 बजे अपनी दुकान के लिए गया था। वह शाम को लौटकर नहीं आया। काफी तलाश करने पर उसके भाई का शव रात्रि में 9:00 बजे खडौली गांव के पास मिला था। कंकरखेड़ा पुलिस ने जांच की। विवेचना के दौरान आरोपी सुल्तान का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने जांच उपरांत आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस मुकदमे की सुनवाई न्यायालय अपर जिला जल विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार अधिनियम में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखकर आरोपी को सुल्तान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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