बागपत: दोहरे हत्याकांड में चेयरपर्सन संगीता धामा के पति सहित सात को उम्रकैद
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उत्तर प्रदेश के बागपत में दोहरे हत्याकांड़ में खेकड़ा की चेयरपर्सन संगीता धामा के पति रोहताश और देवर रामकुमार समेत सात आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट आबिद शमीम ने फैसला सुनाया।
एडीजीसी अनुज ढाका और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता लोकेंद्र सिंह ने बताया कि खेकड़ा की निवर्तमान चेयरपर्सन नीलम धामा के देवर पुष्पेंद्र धामा और उसके साथी बाशिद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोहरे हत्याकांड़ में वर्तमान चेयरपर्सन संगीता धामा के पति रोहताश, देवर रामकुमार के अलावा तीन सगे भाई करमवीर, सहदेव, जयवीर के अलावा रोहन और प्रवेंद्र को नामजद किया गया था।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण का निपटारा तीन माह में करने के आदेश दिए थे। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल एससी/एसटी आबिद शमीम ने हत्या के मामले में अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
यह था मामला
खेकड़ा निवासी पुष्पेंद्र धामा अपने साथी बाशिद के साथ बाइक पर सवार होकर 19 फरवरी 2017 की रात कस्बे की पांड़व पुलिया से गुजर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार हमलावरों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोहरे हत्याकांड़ के विरोध में खेकड़ा में हंगामा हुआ था। मृतक पुष्पेंद्र के बड़े भाई डॉक्टर सुरेंद्र धामा ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।