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Meerut News: कपसाड़ कांड में उम्र के मामले में छह जुलाई की तारीख लगी
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। कपसाड गांव में रूबी के अपहरण और उसकी मां सुनीता की हत्या के आरोपी पारस की उम्र निर्धारित किए जाने के मामले में सोमवार को आरोपी पक्ष की बहस विशेष पोक्सो अदालत में हुई। न्यायालय ने अवर न्यायालय की पत्रावली तलब करते हुए शेष बहस के लिए 6 जुलाई की तिथि नियत की है।
सरधना थाना क्षेत्र के गांव कपसाड़ में 8 जनवरी 2026 को युवती के अपहरण करने और उसकी मां की हत्या करने के आरोप में थाना सरधना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इस मामले में आरोपी पारस के अधिवक्ता बलराम सोम ने उसकी हाईस्कूल की मार्कशीट दाखिल करते हुए नाबालिग होना बताया था। वहीं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने पारस का मेडिकल, उम्र निर्धारण के लिए कराया था। जिस पर सुनवाई करते हुए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने पारस को बालिग घोषित किया था। उसके विरुद्ध मेरठ जिला न्यायालय में बलराम सोम द्वारा आपराधिक अपील दायर की गई थी। न्यायालय स्पेशल कोर्ट पोक्सो में सोमवार को आरोपी अधिवक्ता बलराम सोम ने बहस की। न्यायालय ने अवर न्यायालय की पत्रावली को तलब करते हुए शेष बहस के लिए 6 जुलाई की तिथि नियत की है।
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दो पिता का नाम प्रयोग करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। अपने पिता के रूप में दो अलग-अलग नाम प्रयोग कर फौज में नौकरी पाने वाले और सरकारी सुविधा लेने के आरोप में न्यायालय जिला जज ने आरोपी प्रताप सिंह की अग्रिम जमानत खारिज कर दी। न्यायालय ने नियमित जमानत के लिए 30 जून यानि आज की तारीख नियत की है।
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थाना मंडली के गांव सिसौली निवासी योगेश कुमार ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। बताया था कि भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव पचगांव निवासी प्रताप सिंह ने 18 वर्ष की उम्र में भारतीय सेवा में लंबाई का फायदा उठाए जाने के उद्देश्य से भारतीय सेवा में तैनात रहे वीर सिंह का नाम अपने पिता के रूप में प्रयोग कर नौकरी हासिल की थी। सेवानिवृत्त होने के बाद उसने अपने पिता के रूप में तेजपाल सिंह के नाम का प्रयोग करते हुए तेजपाल सिंह की कृषि भूमि के राजस्व अभिलेखों में अपना नाम बतौर स्वामी दर्ज करा लिया था। इस आरोप में न्यायालय ने आरोपी प्रताप सिंह को तलब किया था, जिसके विरुद्ध प्रताप सिंह ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद की शरण ली थी परंतु उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी नियत समय सीमा में उसके द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया था। शनिवार को वह यहां कोर्ट में पेश हुआ। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
सोमवार को प्रताप सिंह की ओर उसके वकील द्वारा न्यायालय जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का कोई भी उचित आधार नहीं पाते हुए निरस्त कर दिया। न्यायालय ने नियमित जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के लिए 30 जून आज की तिथि नियत की है।
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मेरठ। कपसाड गांव में रूबी के अपहरण और उसकी मां सुनीता की हत्या के आरोपी पारस की उम्र निर्धारित किए जाने के मामले में सोमवार को आरोपी पक्ष की बहस विशेष पोक्सो अदालत में हुई। न्यायालय ने अवर न्यायालय की पत्रावली तलब करते हुए शेष बहस के लिए 6 जुलाई की तिथि नियत की है।
सरधना थाना क्षेत्र के गांव कपसाड़ में 8 जनवरी 2026 को युवती के अपहरण करने और उसकी मां की हत्या करने के आरोप में थाना सरधना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इस मामले में आरोपी पारस के अधिवक्ता बलराम सोम ने उसकी हाईस्कूल की मार्कशीट दाखिल करते हुए नाबालिग होना बताया था। वहीं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने पारस का मेडिकल, उम्र निर्धारण के लिए कराया था। जिस पर सुनवाई करते हुए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने पारस को बालिग घोषित किया था। उसके विरुद्ध मेरठ जिला न्यायालय में बलराम सोम द्वारा आपराधिक अपील दायर की गई थी। न्यायालय स्पेशल कोर्ट पोक्सो में सोमवार को आरोपी अधिवक्ता बलराम सोम ने बहस की। न्यायालय ने अवर न्यायालय की पत्रावली को तलब करते हुए शेष बहस के लिए 6 जुलाई की तिथि नियत की है।
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दो पिता का नाम प्रयोग करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। अपने पिता के रूप में दो अलग-अलग नाम प्रयोग कर फौज में नौकरी पाने वाले और सरकारी सुविधा लेने के आरोप में न्यायालय जिला जज ने आरोपी प्रताप सिंह की अग्रिम जमानत खारिज कर दी। न्यायालय ने नियमित जमानत के लिए 30 जून यानि आज की तारीख नियत की है।
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थाना मंडली के गांव सिसौली निवासी योगेश कुमार ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। बताया था कि भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव पचगांव निवासी प्रताप सिंह ने 18 वर्ष की उम्र में भारतीय सेवा में लंबाई का फायदा उठाए जाने के उद्देश्य से भारतीय सेवा में तैनात रहे वीर सिंह का नाम अपने पिता के रूप में प्रयोग कर नौकरी हासिल की थी। सेवानिवृत्त होने के बाद उसने अपने पिता के रूप में तेजपाल सिंह के नाम का प्रयोग करते हुए तेजपाल सिंह की कृषि भूमि के राजस्व अभिलेखों में अपना नाम बतौर स्वामी दर्ज करा लिया था। इस आरोप में न्यायालय ने आरोपी प्रताप सिंह को तलब किया था, जिसके विरुद्ध प्रताप सिंह ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद की शरण ली थी परंतु उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी नियत समय सीमा में उसके द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया था। शनिवार को वह यहां कोर्ट में पेश हुआ। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
सोमवार को प्रताप सिंह की ओर उसके वकील द्वारा न्यायालय जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का कोई भी उचित आधार नहीं पाते हुए निरस्त कर दिया। न्यायालय ने नियमित जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के लिए 30 जून आज की तिथि नियत की है।