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Meerut News: ऑडियो के जरिए दे रहे बिजली बिलों में छूट की जानकारी
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। प्रदेश सरकार ने दो किलोवाट तक के घरेलू और एक किलोवाट के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में राहत दी है। एक दिसंबर से 28 फरवरी तक तीन चरणों में लागू होने जा रही योजना के तहत पंजीकरण करने पर बिजली बिल में छूट दी जाएगी।
उपभोक्ताओं को अवधि अनुसार प्रोत्साहन व अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी। समय से पंजीकरण करने वाले उपभोक्ताओं को 100 फीसदी विलंब शुल्क माफी का लाभ मिलेगा। योजना को लेकर पावर कारपोरेशन की ओर से ऑडियो भी जारी की गई है। जिसके जरिए प्रचार-प्रसार करके उपभोक्ताओं को जानकारी देने के साथ जागरूक किया जा रहा है।
वहीं निदेशक वाणिज्य संजय जैन ने भी योजना को लेकर बृहस्पतिवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य अभियंता मेरठ जोन प्रथम मुनीश चोपड़ा, अधिशासी अभियंता महेश कुमार एवं सौरभ मंगला ने बताया कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के घरेलू दो किलोवाट तक एवं वाणिज्यिक एक किलोवाट श्रेणी के उपभोक्ता राजस्व निर्धारण में छूट के लिए पात्र होंगे।प्रथम चरण में पंजीकरण कराने और 30 दिवसों में पूर्ण भुगतान करने पर मूल बकाए पर 25 फसीदी तक की अतिरिक्त छूट का प्रावधान है।
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मेरठ। प्रदेश सरकार ने दो किलोवाट तक के घरेलू और एक किलोवाट के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में राहत दी है। एक दिसंबर से 28 फरवरी तक तीन चरणों में लागू होने जा रही योजना के तहत पंजीकरण करने पर बिजली बिल में छूट दी जाएगी।
उपभोक्ताओं को अवधि अनुसार प्रोत्साहन व अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी। समय से पंजीकरण करने वाले उपभोक्ताओं को 100 फीसदी विलंब शुल्क माफी का लाभ मिलेगा। योजना को लेकर पावर कारपोरेशन की ओर से ऑडियो भी जारी की गई है। जिसके जरिए प्रचार-प्रसार करके उपभोक्ताओं को जानकारी देने के साथ जागरूक किया जा रहा है।
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वहीं निदेशक वाणिज्य संजय जैन ने भी योजना को लेकर बृहस्पतिवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य अभियंता मेरठ जोन प्रथम मुनीश चोपड़ा, अधिशासी अभियंता महेश कुमार एवं सौरभ मंगला ने बताया कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के घरेलू दो किलोवाट तक एवं वाणिज्यिक एक किलोवाट श्रेणी के उपभोक्ता राजस्व निर्धारण में छूट के लिए पात्र होंगे।प्रथम चरण में पंजीकरण कराने और 30 दिवसों में पूर्ण भुगतान करने पर मूल बकाए पर 25 फसीदी तक की अतिरिक्त छूट का प्रावधान है।
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