फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   If farmers burn stubble or leaves, they will have to face the penalty

किसानों ने पराली या पत्ती जलाई तो भुगतना होगा दंड

Sat, 23 Oct 2021 01:42 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 23 Oct 2021 01:42 AM IST
विज्ञापन
If farmers burn stubble or leaves, they will have to face the penalty
किसानों ने पराली या पत्ती जलाई तो भुगतना होगा दंड
विज्ञापन

मवाना। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए बृहस्पतिवार को उप कृषि निदेशक ने बैठक कर ब्लॉक अधिकारियों और लेखपालों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कहा कि पराली या गन्ने की पत्ती जलाए जाने पर दंड लगाया जाएगा।
तहसील सभागार में हुई बैठक में उप कृषि निदेशक बृजेश चंद ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन अर्थात फसल अवशेष पराली, गन्ने की पत्ती जलाने पर 2 एकड़ तक 25 सौ रुपये, 2 एकड़ से 5 एकड़ तक 5 हजार रुपये तथा पांच एकड़ से अधिक पर 15 हजार रुपये दंड का प्रावधान सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। जो किसान पत्ती/पराली जलाते हुए पाया जाएगा, उसको उपरोक्त दंड देना होगा।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि मल्चर कृषि यंत्र से पराली काटकर तथा फसल अवशेष को कंपोस्ट खाद में परिवर्तित करने के लिए डी कंपोजर से सात दिन में कंपोस्ट खाद तैयार की जा सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

गन्ना सोसायटी, राजकीय कृषि बीज भंडार से डी कंपोजर को प्राप्त कर सकते हैं। तहसीलदार रामचंद्र ने कहा कि किसान फसल अवशेष का सही प्रबंधन करें ताकि प्रदूषण फैलने से रोका जा सके। बैठक में जितेंद्र कुमार नायब तहसीलदार, रजिस्ट्रार कानूनगो सविका शर्मा, कृषि विभाग, गन्ना विभाग, विकास खंड से सचिव, राजस्व विभाग से लेखपाल आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed