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Meerut News: कोल्हू संचालक धीर सिंह हत्याकांड में एक ही परिवार के चार सदस्यों को उम्रकैद
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- अदालत ने पिता, दो बेटों और पौत्र को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई
- मानपुर गांव में धीरू की गोली मारकर की थी हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव मानपुर में सात साल पहले कोल्हू संचालक धीर सिंह कश्यप उर्फ धीरू की हत्या के मामले में न्यायालय ने एक ही परिवार के चार सदस्यों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इनमें एक पिता, उनके दो बेटे और एक पोता शामिल हैं। प्रत्येक दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अपर जिला जज कोर्ट संख्या- 12 जयवीर सिंह नागर की अदालत ने यह फैसला सुनाया। यह मामला तीन नवंबर 2019 को थाना भावनपुर के गांव मानपुर में हुई धीरू की हत्या से जुड़ा है। धीरू की पत्नी निशा ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि हत्यारोपियों ने घटना से एक दिन पहले उसके पति धीरू को जान से मारने की धमकी दी थी। अगले दिन दोपहर एक बजे धीरू को घेरकर मारने का प्रयास किया गया। जब वह भागने लगा तो पीछे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी ने आठ गवाह पेश किए। बचाव पक्ष ने भी सात गवाह प्रस्तुत किए थे। शुक्रवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला दिया।
न्यायालय ने गांव मानपुर के ही रहने वाले चार आरोपियों को दोषी ठहराया। इनमें विजय सिंह, उनके बेटे मुकेश और राजेश शामिल हैं। मुकेश का बेटा अभिषेक भी दोषियों में शामिल है। इन सभी को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा दी गई है। इसके साथ ही प्रत्येक पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद यह फैसला आया है।
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- मानपुर गांव में धीरू की गोली मारकर की थी हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव मानपुर में सात साल पहले कोल्हू संचालक धीर सिंह कश्यप उर्फ धीरू की हत्या के मामले में न्यायालय ने एक ही परिवार के चार सदस्यों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इनमें एक पिता, उनके दो बेटे और एक पोता शामिल हैं। प्रत्येक दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अपर जिला जज कोर्ट संख्या- 12 जयवीर सिंह नागर की अदालत ने यह फैसला सुनाया। यह मामला तीन नवंबर 2019 को थाना भावनपुर के गांव मानपुर में हुई धीरू की हत्या से जुड़ा है। धीरू की पत्नी निशा ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि हत्यारोपियों ने घटना से एक दिन पहले उसके पति धीरू को जान से मारने की धमकी दी थी। अगले दिन दोपहर एक बजे धीरू को घेरकर मारने का प्रयास किया गया। जब वह भागने लगा तो पीछे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी ने आठ गवाह पेश किए। बचाव पक्ष ने भी सात गवाह प्रस्तुत किए थे। शुक्रवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला दिया।
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न्यायालय ने गांव मानपुर के ही रहने वाले चार आरोपियों को दोषी ठहराया। इनमें विजय सिंह, उनके बेटे मुकेश और राजेश शामिल हैं। मुकेश का बेटा अभिषेक भी दोषियों में शामिल है। इन सभी को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा दी गई है। इसके साथ ही प्रत्येक पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद यह फैसला आया है।
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