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Meerut News: छात्रा से गैंगरेप के चार दोषियों को उम्रकैद की सजा

Tue, 17 Dec 2024 12:16 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ Updated Tue, 17 Dec 2024 12:16 AM IST
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Four accused of gangraping a student sentenced to life imprisonment
बिजनौर। एससी/एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार ने दलित छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में अर्जुन, चरण सिंह, सुमित और अनिल को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने चारों दोषियों पर एक लाख साठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने यह धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है।
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स्योहारा क्षेत्र की एक दलित युवती ने थाने पर तहरीर दी थी कि 14 मार्च 2018 की शाम को जब वह मोरना से पेपर देकर अपने घर जाने के लिए नूरपुर बस स्टैंड पर खड़ी थी। तभी अर्जुन पुत्र सतपाल सिंह और मोहित पुत्र महिपाल पितुपुरा, स्योहारा बाइक पर आए और पीड़िता से कहने लगे कि हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। पीड़िता विश्वास करके उनकी बाइक पर बैठ गई। आरोपियों ने पितुपुरा की मंडैयों के जंगल में ले जाकर बाइक रोक दी। आरोपियों ने युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। युवती इन लोगों से बचकर जंगल के रास्ते होती हुई अपने घर पहुंची और अपने परिजनों को आपबीती बताई।
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पुलिस क्षेत्राधिकारी धामपुर ने मामले की तफ्तीश करते हुए पीड़िता के कोर्ट में बयान दर्ज कराए। जिसमें पीड़िता ने पितुपुरा के अर्जुन, चरन, सुमित एवं अनिल का नाम लेकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म में शामिल होना बताया था। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजकर आरोप पत्र दाखिल किया। आरोपी सुमित हिस्ट्रीशीटर बदमाश है। उसके खिलाफ संगीन धाराओं के 12 मुकदमे दर्ज हैं। सोमवार को अदालत ने चारों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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